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तमिलनाडु में शशिकुमार हत्या मामले में एनआईए ने मुख्य षड्यंत्रकारी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में हिंदू मुनानी (मोर्चा) के पदाधिकारी सी शशिकुमार की पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को मुख्य षड्यंत्रकारी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया.

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Published : Aug 6, 2021, 9:33 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में हिंदू मुनानी (मोर्चा) के पदाधिकारी सी शशिकुमार की पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को मुख्य षड्यंत्रकारी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया. मामले में गिरफ्तार चार अन्य लोगों के खिलाफ एनआईए पहले ही दो आरोपपत्र दायर कर चुकी है.

एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि हालिया आरोपपत्र मोहम्मद रफीक हसन उर्फ हसन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की विभिन्न धाराओं में चेन्नई के पूनामल्ली में एनआईए की विशेष अदालत में दायर किया गया.

एनआईए ने बताया कि 22 सितंबर 2016 को शशिकुमार की हत्या के कथित मुख्य षड्यंत्रकारी को नौ फरवरी को दिल्ली में आईजीआई हवाई अड्डे पर ओमान से पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया था. घटना के बाद नवंबर 2016 में वह फरार हो गया था.

प्रवक्ता ने बताया कि शशिकुमार हिंदू मुनानी (मोर्चा) के प्रवक्ता थे और स्कूटर से जब वह अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई. उन्होंने बताया कि कोयंबटूर के थुडियालूर थाने में 23 अगस्त 2016 को मामला दर्ज हुआ था.

पढ़ें - इसरो मामले में तीन पूर्व पुलिस अधिकारियों सहित चार लोगों से हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत: सीबीआई

एनआईए ने बताया कि मामले में सभी पांचों आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI), कोयंबटूर के थे और उन्होंने शशिकुमार से बदला लेने के लिए नगर के सीटीसी मस्जिद में बैठक की थी. शशिकुमार ने सांगानूर में एसडीपीआई के झंडा को हटाने के लिए विरोध-प्रदर्शन किया था और इसके बाद उन्होंने वहां पर हिंदू मुनानी का झंडा लगा दिया था.

प्रवक्ता ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में हिंदू मुनानी (मोर्चा) के पदाधिकारी सी शशिकुमार की पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को मुख्य षड्यंत्रकारी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया. मामले में गिरफ्तार चार अन्य लोगों के खिलाफ एनआईए पहले ही दो आरोपपत्र दायर कर चुकी है.

एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि हालिया आरोपपत्र मोहम्मद रफीक हसन उर्फ हसन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की विभिन्न धाराओं में चेन्नई के पूनामल्ली में एनआईए की विशेष अदालत में दायर किया गया.

एनआईए ने बताया कि 22 सितंबर 2016 को शशिकुमार की हत्या के कथित मुख्य षड्यंत्रकारी को नौ फरवरी को दिल्ली में आईजीआई हवाई अड्डे पर ओमान से पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया था. घटना के बाद नवंबर 2016 में वह फरार हो गया था.

प्रवक्ता ने बताया कि शशिकुमार हिंदू मुनानी (मोर्चा) के प्रवक्ता थे और स्कूटर से जब वह अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई. उन्होंने बताया कि कोयंबटूर के थुडियालूर थाने में 23 अगस्त 2016 को मामला दर्ज हुआ था.

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एनआईए ने बताया कि मामले में सभी पांचों आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI), कोयंबटूर के थे और उन्होंने शशिकुमार से बदला लेने के लिए नगर के सीटीसी मस्जिद में बैठक की थी. शशिकुमार ने सांगानूर में एसडीपीआई के झंडा को हटाने के लिए विरोध-प्रदर्शन किया था और इसके बाद उन्होंने वहां पर हिंदू मुनानी का झंडा लगा दिया था.

प्रवक्ता ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है.

(पीटीआई-भाषा)

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