ETV Bharat / bharat

हिज्ब-उत-तहरीर मामला : एनआईए ने आईएस संचालक के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

author img

By

Published : May 29, 2021, 11:39 PM IST

एनआईए के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि एजेंसी ने इकबाल के खिलाफ शुक्रवार को चेन्नई की एक विशेष एनआईए अदालत में आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है.

एनआईए
एनआईए

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को कहा कि उसने मदुरै हिज्ब-उत-तहरीर मॉड्यूल मामले में अपनी जांच के संबंध में आईएसआईएस के एक सदस्य मोहम्मद इकबाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. एनआईए के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि एजेंसी ने इकबाल के खिलाफ शुक्रवार को चेन्नई की एक विशेष एनआईए अदालत में आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है.

अधिकारी ने बताया कि आरोपी इकबाल द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने के संबंध में तमिलनाडु के मदुरै शहर में मामला दर्ज किया गया है. एनआईए ने 15 अप्रैल, 2021 को जांच की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली.

आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि फेसबुक पेज 'थोंगा विझीगल रेंडु काजीमार स्ट्रीट में है' पर पोस्ट को इकबाल द्वारा विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काने के लिए अपलोड किया गया था, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल था.

अधिकारी ने कहा, 'इकबाल ने कई देशों में प्रतिबंधित संगठन हिज्ब-उत-तहरीर के नाम पर अन्य संदिग्धों के साथ साजिश रची थी और इस्लामिक स्टेट खिलाफत या खिलाफा की स्थापना करने और गैर-इस्लामी सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए भारत सहित विश्व स्तर पर शरिया लागू करने का प्रचार किया था.'

पढ़ें - जम्मू-कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को सौंपा घुसपैठिए का शव

अधिकारी ने कहा कि साजिश के एक हिस्से के रूप में इकबाल ने गुप्त बैठकों में भाग लिया था और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि पर कई सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाए थे, ताकि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचने के इरादे से पोस्ट अपलोड किया जा सके.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को कहा कि उसने मदुरै हिज्ब-उत-तहरीर मॉड्यूल मामले में अपनी जांच के संबंध में आईएसआईएस के एक सदस्य मोहम्मद इकबाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. एनआईए के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि एजेंसी ने इकबाल के खिलाफ शुक्रवार को चेन्नई की एक विशेष एनआईए अदालत में आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है.

अधिकारी ने बताया कि आरोपी इकबाल द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने के संबंध में तमिलनाडु के मदुरै शहर में मामला दर्ज किया गया है. एनआईए ने 15 अप्रैल, 2021 को जांच की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली.

आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि फेसबुक पेज 'थोंगा विझीगल रेंडु काजीमार स्ट्रीट में है' पर पोस्ट को इकबाल द्वारा विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काने के लिए अपलोड किया गया था, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल था.

अधिकारी ने कहा, 'इकबाल ने कई देशों में प्रतिबंधित संगठन हिज्ब-उत-तहरीर के नाम पर अन्य संदिग्धों के साथ साजिश रची थी और इस्लामिक स्टेट खिलाफत या खिलाफा की स्थापना करने और गैर-इस्लामी सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए भारत सहित विश्व स्तर पर शरिया लागू करने का प्रचार किया था.'

पढ़ें - जम्मू-कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को सौंपा घुसपैठिए का शव

अधिकारी ने कहा कि साजिश के एक हिस्से के रूप में इकबाल ने गुप्त बैठकों में भाग लिया था और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि पर कई सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाए थे, ताकि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचने के इरादे से पोस्ट अपलोड किया जा सके.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.