श्रीनगर/राजौरी : जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने शुक्रवार को दो आतंकवादियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए. पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने दक्षिण कश्मीर जिले के कैमोह थाने में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित एक मामले में नोटिस जारी किया. प्रवक्ता ने बताया कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कानून के तहत आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले, अदालत ने उन्हें 15 सितंबर तक जांच एजेंसी अथवा थाने में आत्मसमर्पण करने का मौका दिया है.
उन्होंने कहा कि विशेष जांच इकाई (एसआईयू), कश्मीर के अनुरोध पर रेडवानी बल्ला निवासी यावर बशीर डार और हवूरा निवासी इरफान याकूब लोन नामक आतंकवादियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं.
अदालत ने पूर्व में इन आतंकवादियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को आतंकियों के पैतृक गांवों के प्रमुख स्थानों पर उद्घोषणा आदेश पढ़े गए और उद्घोषणा की प्रतियां उनके आवासीय घरों के अलावा उनके गांवों के प्रमुख स्थानों पर भी चिपकाई गईं.
उन्होंने बताया कि एसआईयू कश्मीर की टीम, स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ, उद्घोषणा आदेशों की तामील के लिए कुलगाम में आंतकियों के पैतृक गांवों में गईं और इन कार्यवाही के दौरान उचित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया गया.
नियंत्रण रेखा के पास नौ किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद : उधर, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास से करीब नौ किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया.
राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमृतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ मिलकर सेना ने खुफिया सूचना के आधार पर एलओसी के पास नौशेरा के झांगर इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया.
उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान मादक पदार्थ के पांच पैकेट बरामद हुए जिनका वजन 8.960 किलोग्राम था. सिंह ने बताया कि इस संदर्भ में नौशेरा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा, 'इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी एलओसी पार से तस्करी के संभावित प्रयास का संकेत है जिसे नाकाम कर दिया गया.'
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(एक्स्ट्रा इनपुट एजेंसी)