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शौर्य चक्र विजेता की हत्या में आठ खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

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Published : Apr 27, 2021, 6:55 PM IST

शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए प्रतिबंधित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के आठ आतंकियों के खिलाफ एनआईए ने आरोपपत्र दाखिल किया है.

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)

मोहाली (पंजाब) : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए प्रतिबंधित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के आठ आतंकियों के खिलाफ मंगलवार को आरोपपत्र दाखिल किया.

पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले संधू की पिछले साल तरनतारन जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मोहाली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत के समक्ष भारतीय दंड संहिता, हथियार कानून और गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया.

आरोपपत्र के मुताबिक केएलएफ के आतंकियों ने पाकिस्तानी आका के निर्देश पर संधू की हत्या की.

एनआईए अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र में तरनतारन के इंद्रजीत सिंह, सुखराज सिंह, सुखदीप सिंह, गुरजीत सिंह और गुरदासपुर के सुखमीत सिंह, लुधियाना के रवींद्र सिंह, आकाशदीप अरोड़ा और जगरूप सिंह के नाम हैं.

यह मामला दो अज्ञात लोगों द्वारा तरनतारन में संधू की हत्या से जुड़ा है.

अधिकारियों के मुताबिक एनआईए की जांच से खुलासा हुआ कि भारत में लोगों के बीच डर पैदा करने और खासकर खालिस्तानी विचारधारा का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया.

पढ़ें- राष्ट्रीय संकट के वक्त मूक दर्शक बने नहीं रह सकते : सुप्रीम कोर्ट

एनआईए के अधिकारी के मुताबिक केएलएफ के पाकिस्तान में रहने वाला स्वंयभू प्रमुख लखवीर सिंह रोडे और विदेशों में केएलएफ के आतंकियों ने इसकी साजिश रची.

मोहाली (पंजाब) : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए प्रतिबंधित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के आठ आतंकियों के खिलाफ मंगलवार को आरोपपत्र दाखिल किया.

पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले संधू की पिछले साल तरनतारन जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मोहाली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत के समक्ष भारतीय दंड संहिता, हथियार कानून और गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया.

आरोपपत्र के मुताबिक केएलएफ के आतंकियों ने पाकिस्तानी आका के निर्देश पर संधू की हत्या की.

एनआईए अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र में तरनतारन के इंद्रजीत सिंह, सुखराज सिंह, सुखदीप सिंह, गुरजीत सिंह और गुरदासपुर के सुखमीत सिंह, लुधियाना के रवींद्र सिंह, आकाशदीप अरोड़ा और जगरूप सिंह के नाम हैं.

यह मामला दो अज्ञात लोगों द्वारा तरनतारन में संधू की हत्या से जुड़ा है.

अधिकारियों के मुताबिक एनआईए की जांच से खुलासा हुआ कि भारत में लोगों के बीच डर पैदा करने और खासकर खालिस्तानी विचारधारा का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया.

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एनआईए के अधिकारी के मुताबिक केएलएफ के पाकिस्तान में रहने वाला स्वंयभू प्रमुख लखवीर सिंह रोडे और विदेशों में केएलएफ के आतंकियों ने इसकी साजिश रची.

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