पुंछ : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में यूएपीए के एक मामले में गिरफ्तार तहरीक-उल-मुजाहिदीन के एक 'ओवर ग्राउंड वर्कर' (ओजीडब्ल्यू) की अचल संपत्ति शुक्रवार को कुर्क कर ली. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
अधिकारी के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति में बालाकोट सेक्टर में सक्रिय मोहम्मद यासीन की सात एकड़ से अधिक जमीन शामिल है. उसके खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया था और वह फिलहाल जम्मू के कोटे बलवाल में केंद्रीय कारागार में बंद है. अधिकारियों ने कहा कि बालाकोट तहसील के धाबी-धराती गांव में स्थित संपत्ति को 30 सितंबर को जम्मू की एनआईए अदालत द्वारा सुनाए गए आदेश के बाद कुर्क किया गया.
एनआईए के एक दल ने सहायक पुलिस अधीक्षक पीके मेगी और बालाकोट के नायब तहसीलदार की निगरानी में इस आदेश पर कार्रवाई की. एनआईए का मामला बालाकोट, मेंढर और पुंछ में हथियार, मादक पदार्थ और कारतूस तथा गोला-बारूद आदि की जब्ती से संबंधित है.
एनआईए विशेष अदालत ने मोहम्मद की चार संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. इसमें यासीन को आरसी-02/2021/एनआईए/जेएमयू मामले में यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि यासीन को 27 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया था. उनके खिलाफ 24 जून 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया था और वर्तमान में आईपीसी की धारा 121 ए और 122 के साथ आईपीसी की धारा 120 बी, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 7/25, साथ ही धारा 3 और 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है.
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