चेन्नई (तमिलनाडु): आंकड़े बताते हैं कि भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें तमिलनाडु में होती हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, विशेष रूप से, पिछले साल अकेले तमिलनाडु में 11,419 मौतें दर्ज की गईं थीं. अकेले चेन्नई में सड़क हादसों में 1,026 लोगों की मौत हुई है. सड़क हादसों को कम करने के लिए यातायात पुलिस विभिन्न एहतियाती उपाय और नई योजनाएं लागू करती रहती है.
केंद्र सरकार द्वारा 2019 में लाए गए नए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिर्फ तमिलनाडु में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और इनकी वसूली अदालतों के जरिए की जा रही है. पिछले साल अकेले चेन्नई में शराब पीकर गाड़ी चलाने के 1,178 मामले दर्ज किए गए थे. ट्रैफिक पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने को ज्यादातर हादसों का कारण मानते हुए तरह-तरह के कदम उठा रही है.
इसी के तहत आज से चेन्नई में नए ट्रैफिक नियम लागू किये गए हैं. इसका मतलब यह हुआ कि ट्रैफिक पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों से ही जुर्माना वसूलती थी. लेकिन अब मामला दर्ज कर जुर्माना इस पर लगाया जाएगा कि चालक नशे में है या पीछे बैठा व्यक्ति नशे में है. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इन दोनों से जुर्माना वसूला जाएगा.
इसी तरह, यदि चार पहिया वाहन जैसे कार का चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है, तो उसके साथ यात्रा करने वाले लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा और यातायात पुलिस विभाग के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही, किसी अज्ञात ऑटो और कार चालक के साथ यात्रा करते समय, यदि चालक शराब के नशे में है, तो पीछे बैठे यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा, लेकिन सवारी के दौरान इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 185 आर/डब्ल्यू 188 एमवी के तहत जुर्माना लगाया जाएगा.
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ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इसका मुख्य कारण यह है कि ये नशे में वाहन चलाने वाले और अपने साथ खतरनाक सफर करने के लिए जाने जाते हैं. इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि मामला दर्ज कर शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि यह नया नियम आज आधी रात से लागू हो जाएगा और मामला दर्ज कर जुर्माना लगाया जाएगा.