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जम्मू कश्मीर : अनंतनाग में पर्यटन स्थलों पर प्रवेश के लिए नया आदेश जारी

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Published : Jul 14, 2021, 5:53 AM IST

Updated : Jul 14, 2021, 6:40 AM IST

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में पर्यटन स्थलों पर आने वालों के लिए अब कोविड-19 जांच की निगेटिव रिपोर्ट और टीकाकरण प्रमाण अनिवार्य कर दिया गया है।.

अनंतनाग में पर्यटन स्थलों पर प्रवेश के लिए नया आदेश जारी
अनंतनाग में पर्यटन स्थलों पर प्रवेश के लिए नया आदेश जारी

श्रीनगर : केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के अनंतनाग जिले में जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत केवल उन्हीं पर्यटकों को सार्वजनिक पार्कों, मुगल गार्डेन (Mughal gardens) और अन्य पर्यटन स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास टीकाकरण प्रमाण पत्र (vaccination certificate) या कोविड नकारात्मक रिपोर्ट होगी.

इस कदम का उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाना और कोरोना वायरस (corona virus) के प्रसार को रोकने के लिए कोविड 19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना है.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (Additional District Magistrate), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीडीएमए अनंतनाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक पार्कों पर कोविड 19 एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है.

अनंतनाग में पर्यटन स्थलों पर प्रवेश के लिए नया आदेश जारी

टीमों में फूलों की खेती विभाग, विकास प्राधिकरणों और नगर निगम के अधिकारियों के अधिकारी भी शामिल होंगे. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Chief Medical Officer) को इन सभी जगहों पर पर्यटकों की जांच और टीकाकरण के लिए टीमें तैनात करने को कहा गया है.

आदेश में संयुक्त टीमों को कोविड एसओपी के उल्लंघन के मामले में जुर्माना और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई दिन-प्रतिदिन की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है.

पढ़ें - चरवाहों को टीका लगाने के लिए अधिकारियों ने तय किया नौ घंटे का सफर

उल्लेखनीय है कि जिन पर्यटन स्थलों को तैनात किया जाना है उनमें वजीर बाग पार्क, अच्छा बल मुगल बाग, वेरी नाग मुगल, पहलगाम, आरो, बेताब वाड़ी, दारा शुकोह गार्डन, कोकरानाग बॉटनिकल गार्डन और अन्य पर्यटन स्थल शामिल हैं.

श्रीनगर : केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के अनंतनाग जिले में जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत केवल उन्हीं पर्यटकों को सार्वजनिक पार्कों, मुगल गार्डेन (Mughal gardens) और अन्य पर्यटन स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास टीकाकरण प्रमाण पत्र (vaccination certificate) या कोविड नकारात्मक रिपोर्ट होगी.

इस कदम का उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाना और कोरोना वायरस (corona virus) के प्रसार को रोकने के लिए कोविड 19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना है.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (Additional District Magistrate), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीडीएमए अनंतनाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक पार्कों पर कोविड 19 एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है.

अनंतनाग में पर्यटन स्थलों पर प्रवेश के लिए नया आदेश जारी

टीमों में फूलों की खेती विभाग, विकास प्राधिकरणों और नगर निगम के अधिकारियों के अधिकारी भी शामिल होंगे. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Chief Medical Officer) को इन सभी जगहों पर पर्यटकों की जांच और टीकाकरण के लिए टीमें तैनात करने को कहा गया है.

आदेश में संयुक्त टीमों को कोविड एसओपी के उल्लंघन के मामले में जुर्माना और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई दिन-प्रतिदिन की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है.

पढ़ें - चरवाहों को टीका लगाने के लिए अधिकारियों ने तय किया नौ घंटे का सफर

उल्लेखनीय है कि जिन पर्यटन स्थलों को तैनात किया जाना है उनमें वजीर बाग पार्क, अच्छा बल मुगल बाग, वेरी नाग मुगल, पहलगाम, आरो, बेताब वाड़ी, दारा शुकोह गार्डन, कोकरानाग बॉटनिकल गार्डन और अन्य पर्यटन स्थल शामिल हैं.

Last Updated : Jul 14, 2021, 6:40 AM IST
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