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New IT Rules : मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा- 10 दिनों में दाखिल करें जवाब - New IT rules madras HC

नए आईटी नियम को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है. अदालत ने केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और वक्त दिया है.

मद्रास हाईकोर्ट नए आईटी नियम
मद्रास हाईकोर्ट नए आईटी नियम
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Published : Aug 13, 2021, 2:22 PM IST

चेन्नई : सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी नए नियमों को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में कुछ जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं. हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 10 दिन का और समय दिया.

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी औदिकेशवालू की पीठ ने केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय देने के साथ ही कहा कि इस मामले में 15 दिन बाद सुनवाई होगी.

कर्नाटक संगीत के शास्त्रीय गायक टी एम कृष्णा, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स ऑफ इंडिया, द हिंदू अखबार के पूर्व संपादक एन राम तथा एक वरिष्ठ पत्रकार ने इन याचिकाओं में हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों को चुनौती दी है. इन याचिकाओं में इन नियमों को संविधान तथा वर्ष 2000 में पारित मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के लिहाज से अधिकारों से परे घोषित करने का अनुरोध किया गया है.

यह भी पढ़ें- हम किसी को बैन करने के पक्ष में नहीं, बशर्ते करना होगा कानून का पालन: आईटी मंत्री

याचिकाओं में अन्य दलीलों के साथ यह भी कहा गया है कि ये निर्देश असंवैधानिक आधार पर बोलने की आजादी पर सीधे पाबंदी लगाएंगे.

(पीटीआई-भाषा)

चेन्नई : सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी नए नियमों को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में कुछ जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं. हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 10 दिन का और समय दिया.

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी औदिकेशवालू की पीठ ने केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय देने के साथ ही कहा कि इस मामले में 15 दिन बाद सुनवाई होगी.

कर्नाटक संगीत के शास्त्रीय गायक टी एम कृष्णा, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स ऑफ इंडिया, द हिंदू अखबार के पूर्व संपादक एन राम तथा एक वरिष्ठ पत्रकार ने इन याचिकाओं में हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों को चुनौती दी है. इन याचिकाओं में इन नियमों को संविधान तथा वर्ष 2000 में पारित मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के लिहाज से अधिकारों से परे घोषित करने का अनुरोध किया गया है.

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याचिकाओं में अन्य दलीलों के साथ यह भी कहा गया है कि ये निर्देश असंवैधानिक आधार पर बोलने की आजादी पर सीधे पाबंदी लगाएंगे.

(पीटीआई-भाषा)

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