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हरियाणा में मिनी लॉकडाउन बढ़ाया गया, अब 13 जिलों में लागू होंगे ये नियम

हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और ओमीक्रोन के खतरे के बीच सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस (haryana new corona guidelines) लागू की हैं. इसके अलावा 13 जिलों में सख्ती बढ़ाई गई है.

हरियाणा में मिनी लॉकडाउन बढ़ाया गया
हरियाणा में मिनी लॉकडाउन बढ़ाया गया
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Published : Jan 11, 2022, 1:01 AM IST

चंडीगढ़: कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमीक्रॉन (omicron in haryana) के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन' को 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक (haryana new corona guidelines) के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ-साथ हरियाणा के 8 और जिलों में खास तौर पर जिम, सिनेमा हॉल आदि बंद करने के आदेश दिए गए हैं. इससे पहले 5 जिलों में सख्ती के आदेश थे. बता दें कि, 25 दिसंबर 2021 से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू है.

हरियाणा सरकार ने नए आदेश में सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार को ग्रुप ए में शामिल किया है. इनमें भी वही सब नियम और निर्देश लागू होंगे जो पहले से ग्रुप ए में शामिल जिलों में लगाए गए हैं. इसके साथ ही पूरे प्रदेश में किसी भी तरह की रैली, धरना, प्रोटेस्ट और पब्लिक मीटिंग पर राज्य में रोक लगाई गई है. बता दें कि, ग्रुप ए में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत पहले से शामिल हैं. ग्रुप ए में शामिल जिलों में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे.

हरियाणा में मिनी लॉकडाउन
हरियाणा में मिनी लॉकडाउन

इसके अलावा मॉल और बाजार 5 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंप को छूट दी गई है. सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है.

ये भी पढ़ें- कोरोना का कहर: हरियाणा में इस तारीख तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है. अन्य जिलों के लिए गाइडलाइन में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, क्लब हाउस आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. हालांकि इस दौरान गाइडलाइन का पालन करना होगा. सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और कोचिंग संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे. प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी बंद रहेंगी, लेकिन बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं. अंतिम संस्कार में 50 और शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध है. बिना मास्क के सर्विस न देने को भी कहा गया है. रात्रि कर्फ्यू भी रात 11 से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.

हरियाणा में कोरोना की स्थिति

हरियाणा में कोरोना से हालात (Haryana Corona Update) बिगड़ते जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं. रविवार को प्रदेशभर से 5,166 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,298 हो गई है. अभी तक प्रदेश में कुल 136 ओमीक्रोन के मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 111 ओमीक्रोन मरीज ठीक हो गए हैं. वहीं 25 ओमीक्रोन के एक्टिव मामले हैं.

चंडीगढ़: कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमीक्रॉन (omicron in haryana) के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन' को 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक (haryana new corona guidelines) के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ-साथ हरियाणा के 8 और जिलों में खास तौर पर जिम, सिनेमा हॉल आदि बंद करने के आदेश दिए गए हैं. इससे पहले 5 जिलों में सख्ती के आदेश थे. बता दें कि, 25 दिसंबर 2021 से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू है.

हरियाणा सरकार ने नए आदेश में सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार को ग्रुप ए में शामिल किया है. इनमें भी वही सब नियम और निर्देश लागू होंगे जो पहले से ग्रुप ए में शामिल जिलों में लगाए गए हैं. इसके साथ ही पूरे प्रदेश में किसी भी तरह की रैली, धरना, प्रोटेस्ट और पब्लिक मीटिंग पर राज्य में रोक लगाई गई है. बता दें कि, ग्रुप ए में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत पहले से शामिल हैं. ग्रुप ए में शामिल जिलों में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे.

हरियाणा में मिनी लॉकडाउन
हरियाणा में मिनी लॉकडाउन

इसके अलावा मॉल और बाजार 5 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंप को छूट दी गई है. सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है.

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ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है. अन्य जिलों के लिए गाइडलाइन में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, क्लब हाउस आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. हालांकि इस दौरान गाइडलाइन का पालन करना होगा. सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और कोचिंग संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे. प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी बंद रहेंगी, लेकिन बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं. अंतिम संस्कार में 50 और शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध है. बिना मास्क के सर्विस न देने को भी कहा गया है. रात्रि कर्फ्यू भी रात 11 से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.

हरियाणा में कोरोना की स्थिति

हरियाणा में कोरोना से हालात (Haryana Corona Update) बिगड़ते जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं. रविवार को प्रदेशभर से 5,166 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,298 हो गई है. अभी तक प्रदेश में कुल 136 ओमीक्रोन के मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 111 ओमीक्रोन मरीज ठीक हो गए हैं. वहीं 25 ओमीक्रोन के एक्टिव मामले हैं.

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