अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने शनिवार को घोषणा की दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए एक अप्रैल से आरटी-पीसीआर जांच कराना और कोविड-19 मुक्त होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा.
इससे पहले प्रदेश सरकार ने यह नियम केवल पड़ोसी महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए बनाया था जो कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है.
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना में कहा कि कई राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमण की दर बढ़ रही है. यह भी देखा गया है कि यात्रा करने वालों के संक्रमित होने की आशंका अधिक है.
विभाग ने कहा कि इसलिए गुजरात में दाखिल होने वालों को यहां आने से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर पद्धति से जांच कराना और संक्रमण मुक्त होने का रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.