नैनीताल : उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित सतखोड़ा प्यूड़ा में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आगजनी और गोली चलाने के मामले की सुनवाई की. आरोपी भाजपा नेता कुंदन चिलवाल ने हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दायर की थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने सरकार व खुर्शीद के वकीलों को 27 नवंबर तक इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित सतखोड़ा प्यूड़ा में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आगजनी और गोली चलाने के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता कुंदन चिलवाल को मुख्य आरोपी बनाया है. ऐसे में कुंदन चिलवाल गिरफ्तारी से बचने के हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं. कुंदन ने याचिका दायर कर कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है.
ये भी पढ़ें - सलमान खुर्शीद की नई किताब पर रोक लगाने की मांग खारिज
वहीं, कोर्ट की ओर से सरकार से मांगे गए निर्देशों में पुलिस ने कहा है कि इस मामले में कुंदन का कोई रोल नहीं है. इसका पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध किया और कोर्ट को बताया कि कुंदन मुख्य आरोपी है और इसी के नेतृत्व के सभी लोग आगजनी करने यहां गए थे. ऐसे में कोर्ट ने सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं से शनिवार को अपना पक्ष रखने को कहा है.