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ओमीक्रोन के बीच चुनाव स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने EC से मांगा जवाब

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Published : Dec 30, 2021, 10:39 AM IST

Updated : Dec 30, 2021, 2:13 PM IST

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैलियां जारी है. जिसमें भारी भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है. इसी कड़ी में नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई की और केंद्रीय चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में विधानसभा के चुनाव स्थगित किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जबाव पेश करने को कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 को होगी.

मामले के अनुसार अधिवक्ता शिव भट्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में पूर्व से विचाराधीन सचिदानंद डबराल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया संबंधी जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर एक प्रार्थना पत्र पेश किया है. जिसमें उनके द्वारा कहा है कि इन रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है. इनकी की ओर से कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः नैनीताल हाईकोर्ट में स्ट्रीट वेंडर मामले की सुनवाई, 6 फरवरी तक मांगा जवाब

अधिवक्ता शिव भट्ट ने अपने याचिका में कोरोना के नए वैरिएंट का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300% से अधिक तेजी से फैल रहा है और इसलिए लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं से बचा जाए.

साथ ही इस याचिका में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें, साथ ही अदालत से नए साल के जश्न के दौरान होने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है. उन्होंने यह भी कहा है कि विधान सभा के चुनाव स्थगित किए जाएं. साथ इस संबंध में चुनाव आयोग भारत सरकार को निर्देश दिए जाएं. ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में विधानसभा के चुनाव स्थगित किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जबाव पेश करने को कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 को होगी.

मामले के अनुसार अधिवक्ता शिव भट्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में पूर्व से विचाराधीन सचिदानंद डबराल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया संबंधी जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर एक प्रार्थना पत्र पेश किया है. जिसमें उनके द्वारा कहा है कि इन रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है. इनकी की ओर से कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः नैनीताल हाईकोर्ट में स्ट्रीट वेंडर मामले की सुनवाई, 6 फरवरी तक मांगा जवाब

अधिवक्ता शिव भट्ट ने अपने याचिका में कोरोना के नए वैरिएंट का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300% से अधिक तेजी से फैल रहा है और इसलिए लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं से बचा जाए.

साथ ही इस याचिका में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें, साथ ही अदालत से नए साल के जश्न के दौरान होने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है. उन्होंने यह भी कहा है कि विधान सभा के चुनाव स्थगित किए जाएं. साथ इस संबंध में चुनाव आयोग भारत सरकार को निर्देश दिए जाएं. ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी.

Last Updated : Dec 30, 2021, 2:13 PM IST
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