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जाना था बैंकॉक, उतार दिया कोलकाता, मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग ने Air India पर लगाया 5.5 लाख जुर्माना

Fine On AIR India: एयर इंडिया पर मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग ने 5.5 लाख का जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि बैंकॉक की बजाय नई दिल्ली से ले जाकर कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्री को छोड़ना सेवा में त्रुटि है. अगर यात्री के पास थाईलैंड का बोर्डिंग पास और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं था तो पहले ही टिकट नहीं कटना चाहिए था.

AIR India पर साढ़े पांच लाख का जुर्माना
AIR India पर साढ़े पांच लाख का जुर्माना
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 15, 2023, 12:14 PM IST

Updated : Dec 15, 2023, 12:31 PM IST

मुजफ्फरपुर: यात्री ने दिल्ली से बैंकॉक के लिए फ्लाइट पकड़ी, लेकिन उसे कोलकाता में उतार दिया गया. इस मामले में अब 5.5 लाख का जुर्माना ठोका गया है. दरअसल, यात्री सेवा में त्रुटि के कारण मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर साढ़े पांच लाख जुर्माना लगाया है.

AIR India पर साढ़े पांच लाख का जुर्माना: आयोग ने यह राशि जिले के पारू निवासी आदित्य को चुकाने का आदेश दिया है. जुर्माना राशि 45 दिन के भीतर पीड़ित को भुगतान कर देनी है. पारू निवासी आदित्य का उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में व्यवसाय है. व्यवसाय के सिलसिले में उन्होंने अपने एक सहयोगी के साथ दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने का टिकट कटाया.

यात्री को जाना था बैंकॉक लेकिन कोलकाता में उतारा: विमान पकड़ने के लिए आदित्य व उनके दोस्त गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली पहुंचे. वहां से बैंकॉक के लिए विमान पकड़ा. इस विमान को बैंकाक के लिए दिल्ली से कोलकाता होते हुए रवाना होना था, लेकिन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान जब कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा, तो वहां पर दोनों यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया.

फरवरी 2022 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत: एयर इंडिया ने उन्हें बैंकॉक ले जाने में असमर्थता जतायी. इसके बाद आदित्य अपने मित्र के साथ कोलकाता से दूसरा विमान पकड़ दिल्ली लौटे. वहां से फिर गौतम बुद्ध नगर वापस आ गये. आदित्य ने अपने मुजफ्फरपुर स्थित घर आने के बाद फरवरी 2022 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करायी.

एयर इंडिया की कोर्ट को सफाई: इधर, आयोग में सुनवाई के दौरान एयर इंडिया ने बताया कि ''आदित्य व उनके दोस्त के पास थाईलैंड का बोर्डिंग पास और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं था.'' उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया की दलील खारिज करते हुए कहा है कि ''यदि यात्री के पास ये दोनों चीजें नहीं थीं तो उनका टिकट ही नहीं कटना चाहिए था. इस तरह नई दिल्ली से ले जाकर कोलकाता एयरपोर्ट पर छोड़ना सेवा में त्रुटि का मामला है.''

कोर्ट ने कहा- 'सेवा में त्रुटि का मामला':उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य अनुसूइया व सुनील कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. नई दिल्ली से बैंकॉक और कोलकाता से नई दिल्ली वापसी के टिकट की कीमत चुकाने का भी आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि ''टिकट की कीमत यात्री को ब्याज सहित चुकाई जाये.''

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मुजफ्फरपुर: यात्री ने दिल्ली से बैंकॉक के लिए फ्लाइट पकड़ी, लेकिन उसे कोलकाता में उतार दिया गया. इस मामले में अब 5.5 लाख का जुर्माना ठोका गया है. दरअसल, यात्री सेवा में त्रुटि के कारण मुजफ्फरपुर उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर साढ़े पांच लाख जुर्माना लगाया है.

AIR India पर साढ़े पांच लाख का जुर्माना: आयोग ने यह राशि जिले के पारू निवासी आदित्य को चुकाने का आदेश दिया है. जुर्माना राशि 45 दिन के भीतर पीड़ित को भुगतान कर देनी है. पारू निवासी आदित्य का उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में व्यवसाय है. व्यवसाय के सिलसिले में उन्होंने अपने एक सहयोगी के साथ दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने का टिकट कटाया.

यात्री को जाना था बैंकॉक लेकिन कोलकाता में उतारा: विमान पकड़ने के लिए आदित्य व उनके दोस्त गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली पहुंचे. वहां से बैंकॉक के लिए विमान पकड़ा. इस विमान को बैंकाक के लिए दिल्ली से कोलकाता होते हुए रवाना होना था, लेकिन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान जब कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा, तो वहां पर दोनों यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया.

फरवरी 2022 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत: एयर इंडिया ने उन्हें बैंकॉक ले जाने में असमर्थता जतायी. इसके बाद आदित्य अपने मित्र के साथ कोलकाता से दूसरा विमान पकड़ दिल्ली लौटे. वहां से फिर गौतम बुद्ध नगर वापस आ गये. आदित्य ने अपने मुजफ्फरपुर स्थित घर आने के बाद फरवरी 2022 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करायी.

एयर इंडिया की कोर्ट को सफाई: इधर, आयोग में सुनवाई के दौरान एयर इंडिया ने बताया कि ''आदित्य व उनके दोस्त के पास थाईलैंड का बोर्डिंग पास और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं था.'' उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया की दलील खारिज करते हुए कहा है कि ''यदि यात्री के पास ये दोनों चीजें नहीं थीं तो उनका टिकट ही नहीं कटना चाहिए था. इस तरह नई दिल्ली से ले जाकर कोलकाता एयरपोर्ट पर छोड़ना सेवा में त्रुटि का मामला है.''

कोर्ट ने कहा- 'सेवा में त्रुटि का मामला':उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य अनुसूइया व सुनील कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. नई दिल्ली से बैंकॉक और कोलकाता से नई दिल्ली वापसी के टिकट की कीमत चुकाने का भी आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि ''टिकट की कीमत यात्री को ब्याज सहित चुकाई जाये.''

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Last Updated : Dec 15, 2023, 12:31 PM IST
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