ETV Bharat / bharat

मुंबई की अदालत ने नवाब मलिक को मानहानि के एक मामले में जमानत दी

मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक को मानहानि के एक मामले जमानत दे दी. अदालत ने 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर मलिक को जमानत दी है.

nawab malik etv bharat
नवाब मलिक
author img

By

Published : Nov 29, 2021, 4:55 PM IST

Updated : Nov 29, 2021, 7:18 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र में मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक को मानहानि के एक मामले जमानत दे दी. मानहानि का यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा शाखा की मुंबई इकाई के पूर्व प्रमुख मोहित कम्बोज भारतीय ने दायर किया है.

मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर मलिक को जमानत दी.

अदालत ने इस महीने की शुरूआत में भारतीय की आपराधिक मानहानि शिकायत पर मलिक को नोटिस जारी किया था. भारतीय ने आरोप लगाया है कि राकांपा नेता ने पिछले महीने एक क्रूज जहाज पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की छापेमारी के बाद उनकी और उनके एक करीबी रिश्तेदार की मानहानि की.

मुंबई की अदालत ने नवाब मलिक को मानहानि के एक मामले में जमानत दी

मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में भारतीय ने दावा किया था कि मलिक ने एनसीबी के छापे और बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान सहित कई लोगों की गिरफ्तारी पर नौ अक्टूबर को संवाददाता सम्मेलन कर इरादतन उनका (भारतीय का) और उनके करीबी रिश्तेदार रिषभ सचदेव की मानहानि की थी.

पढ़ें - महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 13 दिसंबर तक बढ़ाई गई

उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 (मानहानि) के तहत कथित अपराध करने को लेकर मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

अदालत इस मामले में अब 30 दिसंबर को आगे सुनवाई करेगी.

मुंबई : महाराष्ट्र में मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक को मानहानि के एक मामले जमानत दे दी. मानहानि का यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा शाखा की मुंबई इकाई के पूर्व प्रमुख मोहित कम्बोज भारतीय ने दायर किया है.

मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर मलिक को जमानत दी.

अदालत ने इस महीने की शुरूआत में भारतीय की आपराधिक मानहानि शिकायत पर मलिक को नोटिस जारी किया था. भारतीय ने आरोप लगाया है कि राकांपा नेता ने पिछले महीने एक क्रूज जहाज पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की छापेमारी के बाद उनकी और उनके एक करीबी रिश्तेदार की मानहानि की.

मुंबई की अदालत ने नवाब मलिक को मानहानि के एक मामले में जमानत दी

मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में भारतीय ने दावा किया था कि मलिक ने एनसीबी के छापे और बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान सहित कई लोगों की गिरफ्तारी पर नौ अक्टूबर को संवाददाता सम्मेलन कर इरादतन उनका (भारतीय का) और उनके करीबी रिश्तेदार रिषभ सचदेव की मानहानि की थी.

पढ़ें - महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 13 दिसंबर तक बढ़ाई गई

उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 (मानहानि) के तहत कथित अपराध करने को लेकर मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

अदालत इस मामले में अब 30 दिसंबर को आगे सुनवाई करेगी.

Last Updated : Nov 29, 2021, 7:18 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.