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मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की 26 लाख की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की 26 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी.

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मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की 26 लाख की संपत्ति कुर्क
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Published : Mar 12, 2023, 5:38 PM IST

गाजीपुर: उमेश पाल हत्याकांड मामले के बाद से जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है. ऐसे में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में रविवार को मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की मोहम्मदाबाद स्थित 18 दुकानों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई. बेनामी संपत्ति की कीमत 26 लाख 18 हजार 25 रुपये है. इसको जिला प्रशासन द्वारा मुनादी कराकर कुर्क कर दिया गया.

पुलिस ने दी यह जानकारी.

एसपी ओमवीर सिंह के मुताबिक अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन लगातार मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने में लगी हुई है. पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी के आईएस 191 गैंग के सदस्य चचेरे भाई मंसूर अंसारी के नाम से मोहम्मदाबाद में 18 दुकानें थी, जो अवैध धनर्जित कर बनवाई गईं थीं. इसके खिलाफ रविवार को एसडीएम मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में एसपी ग्रामीण समेत भारी फोर्स की मौजूदगी में मुनादी कराकर कुर्की की कार्रवाई की गई. ये कार्रवाई पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत हुई. इस संपत्ति की कीमत करीबन 26 लाख 18 हजार 25 रुपये है.

गौरतलब है कि साल 2020 में हुए पैतकृ संपत्ति के बंटवारे में यूसुफपुर बाजार में मसूर अंसारी को एक भूखंड मिला था. उसी भूखंड पर मंसूर ने इन 18 दुकानों का निर्माण व्यावसायिक के तौर पर कराया था. इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिला ने रविवार को कुर्क कर सील कर दिया. साथ ही कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया.

यह भी पढ़ें- Ghazipur में 23 साल से फरार डबल मर्डर का हत्यारोपी गिरफ्तार

गाजीपुर: उमेश पाल हत्याकांड मामले के बाद से जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है. ऐसे में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में रविवार को मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की मोहम्मदाबाद स्थित 18 दुकानों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई. बेनामी संपत्ति की कीमत 26 लाख 18 हजार 25 रुपये है. इसको जिला प्रशासन द्वारा मुनादी कराकर कुर्क कर दिया गया.

पुलिस ने दी यह जानकारी.

एसपी ओमवीर सिंह के मुताबिक अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन लगातार मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने में लगी हुई है. पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी के आईएस 191 गैंग के सदस्य चचेरे भाई मंसूर अंसारी के नाम से मोहम्मदाबाद में 18 दुकानें थी, जो अवैध धनर्जित कर बनवाई गईं थीं. इसके खिलाफ रविवार को एसडीएम मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में एसपी ग्रामीण समेत भारी फोर्स की मौजूदगी में मुनादी कराकर कुर्की की कार्रवाई की गई. ये कार्रवाई पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत हुई. इस संपत्ति की कीमत करीबन 26 लाख 18 हजार 25 रुपये है.

गौरतलब है कि साल 2020 में हुए पैतकृ संपत्ति के बंटवारे में यूसुफपुर बाजार में मसूर अंसारी को एक भूखंड मिला था. उसी भूखंड पर मंसूर ने इन 18 दुकानों का निर्माण व्यावसायिक के तौर पर कराया था. इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिला ने रविवार को कुर्क कर सील कर दिया. साथ ही कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया.

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