छतरपुर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग और उसके साथी को जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. बता दें दोनों आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार के दिन गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. इस दौरान छतरपुर जिले के 3 थानों की पुलिस मौजूद थी.
ये है मामला: आरोपी शालिगराम गर्ग पर 9 दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज किया था. उस वायरल वीडियो में वह सिगरेट पी रहा था. हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमकाता नजर आया था. पुलिस ने SC-ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.
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कई धाराओं में दर्त था मुकदमा: वायरल वीडियो के आधार पर शालिगराम गर्ग पर मारपीट, धमकाने, जान से मारने की धमकी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले की विवेचना खजुराहो SDOP को सौंपी गई थी. परिवार के कथन के आधार पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई थी. गुरुवार के दिन आरोपी शालिगराम गर्ग के साथ राजाराम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद विशेष न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह के न्यायालय में किया है.
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान: यह मामला प्रकाश में आने के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भाई के विवादित वीडियो और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज होने के बाद अपना बयान ट्वीट करके जारी किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि 'जो व्यक्ति जैसा करेगा वह वैसा भरेगा' यानी की जैसी करनी वैसी भरनी. हालांकि, चर्चा में छाए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम के अब तक कई विवादित वीडियो वायरल हो चुके हैं.