नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं (Teachers Recruitment Scam) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के नेता माणिक भट्टाचार्य की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा. बता दें कि ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है. पीएमएलए की विशेष अदालत के निर्देश के बाद वह 25 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में है.
गौरतलब है कि ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था. ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, माणिक से रातभर पूछताछ करने के बाद उन्हें अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य को कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया है.
बता दें कि माणिक भट्टाचार्य नादिया जिले के पलाशिपारा के विधायक हैं. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भट्टाचार्य को मामले की जांच कर रहे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने से संरक्षण प्रदान किया था. ईडी इस कथित घोटाले में पैसे के लेन-देन की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई भर्ती में की गई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) कथित भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी को जुलाई में गिरफ्तार किया था.