ETV Bharat / bharat

SC extends Nawab Maliks bail: नवाब मलिक को SC से राहत, राकांपा नेता की अंतरिम जमानत 3 माह के लिए बढ‍़ाई - nawab malik bail extended

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को मेडिकल ग्राउंड पर और तीन महीने के लिए बढा (Nawab Malik Bail Extended) दी. मलिक का गुर्दे और अन्य बीमारियों का इलाज चल रहा है. इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर और तीन महीने के लिए अंतरिम राहत दी गई है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By PTI

Published : Oct 12, 2023, 12:41 PM IST

Updated : Oct 12, 2023, 7:58 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले (Money Laundering Case) में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत (Nawab Malik Bail) को गुरुवार को तीन माह के लिए बढ़ा दिया. बंबई उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई को अपने आदेश में मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद मलिक ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया. धन शोधन के इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है.

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मलिक गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दिये जाने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है. अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एस वी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं किया. ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित तौर पर जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था.

मलिक ने उच्च न्यायालय से राहत की मांग करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा गुर्दे की बीमारी से भी ग्रस्त हैं. उन्होंने जमानत की भी मांग की. उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर दो सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा.

पढ़ें : SC Child Sexual Assault Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सजा में नरमी दिखाने के लिए जाति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले (Money Laundering Case) में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत (Nawab Malik Bail) को गुरुवार को तीन माह के लिए बढ़ा दिया. बंबई उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई को अपने आदेश में मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद मलिक ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया. धन शोधन के इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है.

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मलिक गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दिये जाने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है. अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एस वी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं किया. ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित तौर पर जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था.

मलिक ने उच्च न्यायालय से राहत की मांग करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा गुर्दे की बीमारी से भी ग्रस्त हैं. उन्होंने जमानत की भी मांग की. उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर दो सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा.

पढ़ें : SC Child Sexual Assault Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सजा में नरमी दिखाने के लिए जाति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

Last Updated : Oct 12, 2023, 7:58 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.