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नया कोरोना स्ट्रेन : गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए, कहा- सतर्कता जरूरी

कोरोना वायरस (कोविड-19) की निगरानी को लेकर गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश 31 जनवरी तक लागू रहेंगे.

नया कोरोना स्ट्रेन
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Published : Dec 28, 2020, 7:24 PM IST

Updated : Dec 28, 2020, 8:59 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नये प्रकार का पता चलने के कारण सतर्कता बरतने की जरूरत है. केंद्र ने इस संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं.

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड -19 के संबंध में निगरानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं और ये 31 जनवरी तक लागू रहेंगे.

गृह मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय और नए कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है. विश्व स्तर पर मामलों में उछाल को ध्यान में रखते हुए, साथ ही यूके में न्यू कोविड स्ट्रेन के कारण निगरानी और सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

गृह मंत्रालय ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विभिन्न अनुमत गतिविधियों के संबंध में निर्धारित की गई है. साथ ही कंटेनमेंट जोन में इस एसओपी का पालन सख्ती से किया जाए.

केंद्र ने कहा है कि विगत 25 नवंबर, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/एसओपी की निगरानी, रोकथाम और सख्ती से पालन पर केंद्रित दृष्टिकोण को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा लागू किए जाने की जरूरत है.

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नये प्रकार का पता चलने के कारण सतर्कता बरतने की जरूरत है. केंद्र ने इस संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं.

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड -19 के संबंध में निगरानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं और ये 31 जनवरी तक लागू रहेंगे.

गृह मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय और नए कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है. विश्व स्तर पर मामलों में उछाल को ध्यान में रखते हुए, साथ ही यूके में न्यू कोविड स्ट्रेन के कारण निगरानी और सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

गृह मंत्रालय ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विभिन्न अनुमत गतिविधियों के संबंध में निर्धारित की गई है. साथ ही कंटेनमेंट जोन में इस एसओपी का पालन सख्ती से किया जाए.

केंद्र ने कहा है कि विगत 25 नवंबर, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/एसओपी की निगरानी, रोकथाम और सख्ती से पालन पर केंद्रित दृष्टिकोण को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा लागू किए जाने की जरूरत है.

Last Updated : Dec 28, 2020, 8:59 PM IST
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