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#MeToo: रमानी ने अदालत में कहा- अकबर की अच्छी साख नहीं थी - metoo case

पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर द्वारा दायर की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई. यह मामला पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दर्ज है. सुनवाई के दौरान रमानी ने कहा कि अकबर की अच्छी साख नहीं थी.

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Published : Dec 5, 2020, 8:42 PM IST

नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर द्वारा पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत के समक्ष रमानी ने शनिवार को कहा कि अकबर की अच्छी साख नहीं थी जैसा वह दावा कर रहे हैं.

अकबर पर करीब 20 साल पहले यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाने वाली रमानी ने मामले में अंतिम सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन के माध्यम से यह बात कही.

उन्होंने दावा किया कि कई महिलाओं ने अकबर पर यौन कदाचार का आरोप लगाया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री के अनुसार यदि वह विवाहित होते हुए किसी और के साथ सहमति से भी संबंध रख रहे थे तो अच्छी साख वाली बात नहीं है.

रमानी ने कहा था कि अकबर के खिलाफ उनके आरोप उनकी सच्चाई है.

पढ़ें-प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर की आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई आज

जॉन ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय से कहा, 'कम से कम 15-16 महिलाओं ने अकबर के खिलाफ ट्वीट किये. उनके अनुसार अकबर के एक जूनियर के साथ संबंध थे जो उनसे 20 साल छोटी थी. यह अच्छी प्रतिष्ठा की बात नहीं है.'

उन्होंने दावा किया कि कई महिलाओं ने अकबर पर आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने केवल रमानी के खिलाफ ही मामला दाखिल किया.

सुनवाई अधूरी रही और अदालत 10 दिसंबर को मामले पर सुनवाई करेगी.

अकबर ने 15 अक्टूबर, 2018 को रमानी के खिलाफ शिकायत दायर की थी. उन्होंने दो दिन बाद केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.

उन्होंने पहले अदालत में कहा था कि रमानी ने उनके लिए 'मीडिया का सबसे बड़ा शिकारी' जैसे विशेषणों का इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम किया है और उनकी साख को नुकसान पहुंचाया है.

अकबर ने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से इनकार किया है.

नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर द्वारा पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत के समक्ष रमानी ने शनिवार को कहा कि अकबर की अच्छी साख नहीं थी जैसा वह दावा कर रहे हैं.

अकबर पर करीब 20 साल पहले यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाने वाली रमानी ने मामले में अंतिम सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन के माध्यम से यह बात कही.

उन्होंने दावा किया कि कई महिलाओं ने अकबर पर यौन कदाचार का आरोप लगाया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री के अनुसार यदि वह विवाहित होते हुए किसी और के साथ सहमति से भी संबंध रख रहे थे तो अच्छी साख वाली बात नहीं है.

रमानी ने कहा था कि अकबर के खिलाफ उनके आरोप उनकी सच्चाई है.

पढ़ें-प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर की आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई आज

जॉन ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय से कहा, 'कम से कम 15-16 महिलाओं ने अकबर के खिलाफ ट्वीट किये. उनके अनुसार अकबर के एक जूनियर के साथ संबंध थे जो उनसे 20 साल छोटी थी. यह अच्छी प्रतिष्ठा की बात नहीं है.'

उन्होंने दावा किया कि कई महिलाओं ने अकबर पर आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने केवल रमानी के खिलाफ ही मामला दाखिल किया.

सुनवाई अधूरी रही और अदालत 10 दिसंबर को मामले पर सुनवाई करेगी.

अकबर ने 15 अक्टूबर, 2018 को रमानी के खिलाफ शिकायत दायर की थी. उन्होंने दो दिन बाद केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.

उन्होंने पहले अदालत में कहा था कि रमानी ने उनके लिए 'मीडिया का सबसे बड़ा शिकारी' जैसे विशेषणों का इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम किया है और उनकी साख को नुकसान पहुंचाया है.

अकबर ने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से इनकार किया है.

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