नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें शनिवार को दो दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है. बता दें, सीबीआई की पांच दिनों की कस्टडी की अवधि आज समाप्त हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. वहीं सीबीआई ने उनसे और अधिक पूछताछ के लिए कोर्ट से तीन दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी और सिर्फ दो दिन की रिमांड स्वीकृत की.
वहीं, मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में सीबीई पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा- वे मुझे 9-10 घंटे तक पूछताछ के लिए बिठा रहे हैं और बार-बार वही सवाल पूछ रहे हैं... यह मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है. उनके पास जवाब नहीं है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि हर 24 घंटे में सीबीआई मनीष सिसोदिया की मेडिकल जांच कराएं. अभी तक 48 घंटे पर मनीष सिसोदिया की सीबीआई स्वास्थ्य जांच कराई जाती थी, लेकिन अब अदालत ने 24 घंटे में मेडिकल चेकअप कराने के निर्देश दिए हैं.
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Delhi excise policy case | Rouse Avenue Court extends former Delhi minister Manish Sisodia's CBI remand till 6th March pic.twitter.com/evaYTfqNFp
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आबकारी घोटाले में आरोपी नंबर एक बनाए गए मनीष सिसोदिया के खिलाफ 17 अगस्त को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था. उसके बाद से लगातार मनीष सिसोदिया के निवास, कार्यालय आदि पर सर्च जारी है और मनीष सिसोदिया से तीन बार पूछताछ हो चुकी है. बीते 26 फरवरी को जब मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय पहुंचे तो जांच में सहयोग नहीं करने पर उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. अगले दिन यानी 27 फरवरी को रॉउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी. जहां से सीबीआई को 5 दिन की रिमांड मिली थी. आज यानी 4 मार्च को रिमांड की अवधि पूरी हो जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया और 3 दिन के रिमांड मांगी. लेकिन तमाम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई को 2 दिन की रिमांड दी है. अब सोमवार को मनीष सिसोदिया की फिर से कोर्ट में पेशी होगी.
जानें क्या है शराब घोटाला का मामलाः दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी शुरू की थी. इस पॉलिसी की वजह से दिल्ली में शराब काफी सस्ती हो गई थी और रिटेलर्स इन शराब को डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर दिया था. वहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब के ठेके को बांटने में धांधली की गई है. एक्साइज मंत्री मनीष सिसोदिया ने पैसे लेकर अपने चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया. जुलाई 2022 में उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी. रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दे दी. उसी केस की जांच करते हुए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया.
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7 साल तक की सजा का प्रावधान: प्निवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है. वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 477 के अंतर्गत साक्ष्यों को मिटाने या उन्हें जांच एजेंसी को भ्रमित करने का आरोप के तहत अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा हो सकती हैं. वहीं आपराधिक षड्यंत्र रचने और उस में सहभागी होने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 120b के तहत अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है.