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कर्नाटक HC में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अर्ध नग्न दिखे व्यक्ति को नोटिस

कर्नाटक उच्च न्यायालय में कथित 'नौकरी के बदले सेक्स' कांड की सुनवाई चल रही थी, जिसमें एक पूर्व मंत्री का नाम भी शामिल है. इस दौरान एक व्यक्ति की ऐसी गुस्ताखी कर दी, जिसके बाद उसे अदालत से नोटिस मिल गया.

कर्नाटक HC
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Published : Dec 1, 2021, 2:32 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई के दौरान 'बिना शर्ट के' दिखने वाले वाले एक व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. व्यक्ति ने ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई के दौरान श्रीधर भट नाम से लॉग इन किया था, लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि यह व्यक्ति वकील है या नहीं.

अदालत में कथित 'नौकरी के बदले सेक्स' कांड की सुनवाई चल रही थी, जिसमें एक पूर्व मंत्री का नाम भी शामिल है. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह इस घटना को अदालत के संज्ञान में लाईं.

जयसिंह ने अदालत को बताया कि अर्ध नग्न अवस्था में एक व्यक्ति 20 मिनट तक स्क्रीन पर रहा. ऐसा लगा कि वह नहा रहा था और सुनवाई में शामिल लोगों को घूर रहा था. इससे पहले मैंने हाइब्रिड वीडियो सुनवाई के दौरान ऐसी शर्मनाक स्थिति कभी नहीं देखी.

उन्होंने कहा कि वह उस व्यक्ति के 'अभद्र व्यवहार' के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा करेंगी. इस सुनवाई में शामिल एक अन्य वकील ने भी इसकी पुष्टि की है कि अर्ध नग्न स्थिति में एक व्यक्ति अदालत के सामने आया था. इस घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी ने वीडियो के आधार पर व्यक्ति को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है.

(पीटीआई-भाषा)

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई के दौरान 'बिना शर्ट के' दिखने वाले वाले एक व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. व्यक्ति ने ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई के दौरान श्रीधर भट नाम से लॉग इन किया था, लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि यह व्यक्ति वकील है या नहीं.

अदालत में कथित 'नौकरी के बदले सेक्स' कांड की सुनवाई चल रही थी, जिसमें एक पूर्व मंत्री का नाम भी शामिल है. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह इस घटना को अदालत के संज्ञान में लाईं.

जयसिंह ने अदालत को बताया कि अर्ध नग्न अवस्था में एक व्यक्ति 20 मिनट तक स्क्रीन पर रहा. ऐसा लगा कि वह नहा रहा था और सुनवाई में शामिल लोगों को घूर रहा था. इससे पहले मैंने हाइब्रिड वीडियो सुनवाई के दौरान ऐसी शर्मनाक स्थिति कभी नहीं देखी.

उन्होंने कहा कि वह उस व्यक्ति के 'अभद्र व्यवहार' के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा करेंगी. इस सुनवाई में शामिल एक अन्य वकील ने भी इसकी पुष्टि की है कि अर्ध नग्न स्थिति में एक व्यक्ति अदालत के सामने आया था. इस घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी ने वीडियो के आधार पर व्यक्ति को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है.

(पीटीआई-भाषा)

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