कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) में एक चुनावी याचिका दायर की है. मामले को शुक्रवार को एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. अब मामले की सुनवाई 24 जून को होगी.
बनर्जी के वकील ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले को पेश किया. न्यायमूर्ति चंदा ने याचिकाकर्ता के वकील को चुनाव याचिका की प्रतियां प्रतिवादियों को देने को कहा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया.
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने अपनी याचिका में भाजपा विधायक अधिकारी पर जन प्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया. बनर्जी ने याचिका में यह भी दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थीं.
इस मामले को न्यायमूर्ति कौशिक चंद की अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'उल्लेखित किये जाने' के तौर पर लिया जाना है.
चुनाव आयोग (Election commission) ने नंदीग्राम (Nandigram seat) निर्वाचन क्षेत्र से अधिकारी को विजेता और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बनर्जी को उपविजेता घोषित किया था.
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बनर्जी ने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ (tampering with EVM machines) और चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारी द्वारा दोबारा मतगणना की मांग को ठुकराने का आरोप लगाते हुए नतीजों की घोषणा के बाद कहा था कि इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा.
भाजपा विधायक अधिकारी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं.