ETV Bharat / bharat

माल्या मामले में अदालत ने कहा, 6200 करोड़ का नुकसान होने का बैंकों का दावा काल्पनिक नहीं

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या से जुड़े एक मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने सुनवाई की. अदालत ने कहा कि बैंकों का 6,200 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का दावा 'काल्पनिक' नहीं है.

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या
author img

By

Published : Jun 3, 2021, 3:27 AM IST

मुंबई : मुंबई में एक विशेष अदालत ने कहा कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ऋण देने वाले बैंकों को नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन फिलहाल वास्तविक नुकसान बता पाना असंभव है.

हालांकि अदालत ने कहा कि बैंकों का 6,200 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का दावा 'काल्पनिक' नहीं है.

धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश जेसी. जगदाले ने हाल के अपने आदेशों में ये टिप्पणियां कीं जिनमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त माल्या की संपत्ति को ऋणदाता बैंकों के संघों के अधीन करने की अनुमति दी गई थी.

न्यायाधीश ने एक सप्ताह के अंदर दो ऐसे आदेश जारी किये जिन्हें बुधवार को सार्वजनिक किया गया.

माल्या को ऋण देने वाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ ने जांच एजेंसी द्वारा जब्त उसकी संपत्तियों को उसके अधीन किये जाने का अनुरोध किया था.

आदेश में अंकित विवरण के अनुसार अधीन की जाने वाली संपत्तियों का सकल मूल्य 5,646.54 करोड़ रुपये है.

पढ़ें- डोमिनिका कोर्ट में भगोड़े चोकसी मामले में फैसला टला, आज फिर होगी सुनवाई

माल्या 9,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कर्ज को वापस नहीं करने के मामले में आरोपी है जिसमें उसकी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स भी शामिल है.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : मुंबई में एक विशेष अदालत ने कहा कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ऋण देने वाले बैंकों को नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन फिलहाल वास्तविक नुकसान बता पाना असंभव है.

हालांकि अदालत ने कहा कि बैंकों का 6,200 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का दावा 'काल्पनिक' नहीं है.

धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश जेसी. जगदाले ने हाल के अपने आदेशों में ये टिप्पणियां कीं जिनमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त माल्या की संपत्ति को ऋणदाता बैंकों के संघों के अधीन करने की अनुमति दी गई थी.

न्यायाधीश ने एक सप्ताह के अंदर दो ऐसे आदेश जारी किये जिन्हें बुधवार को सार्वजनिक किया गया.

माल्या को ऋण देने वाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ ने जांच एजेंसी द्वारा जब्त उसकी संपत्तियों को उसके अधीन किये जाने का अनुरोध किया था.

आदेश में अंकित विवरण के अनुसार अधीन की जाने वाली संपत्तियों का सकल मूल्य 5,646.54 करोड़ रुपये है.

पढ़ें- डोमिनिका कोर्ट में भगोड़े चोकसी मामले में फैसला टला, आज फिर होगी सुनवाई

माल्या 9,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कर्ज को वापस नहीं करने के मामले में आरोपी है जिसमें उसकी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स भी शामिल है.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.