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महुआ मोइत्रा को खाली करना होगा सरकारी बंगला, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की नोटिस को चुनौती देनेवाली याचिका - महुआ मोइत्रा

Mahua Moitra case: तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने उन्हें दोबारा बंगला खाली करने को मिले नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. जिस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 18, 2024, 2:57 PM IST

Updated : Jan 18, 2024, 8:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की सरकारी आवास खाली करने के ताजा नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. गुरुवार को जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. मोइत्रा को 16 जनवरी को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि अगर बंगला खाली नहीं किया गया तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है.

इसके पहले भी महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसमें 7 जनवरी तक का समय दिया गया था. उस नोटिस को महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बाद में महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका वापस ले लिया था और कहा था कि वो संपदा निदेशालय से संपर्क कर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बंगला खाली नहीं करने का आग्रह करेंगी. अब दोबारा बंगला खाली करने का ताजा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बल प्रयोग की भी बात कही गई है.

ये भी पढ़ें: ये भी पढ़ें- महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला नहीं खाली करने पर कारण बताओ नोटिस

बता दें, महुआ मोइत्रा ने संसद से अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है. 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दिया था. संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी.

महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था. आरोप था कि उन्होंने एक कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था.

ये भी पढ़ें: महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का फिर भेजा गया नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की सरकारी आवास खाली करने के ताजा नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. गुरुवार को जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. मोइत्रा को 16 जनवरी को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि अगर बंगला खाली नहीं किया गया तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है.

इसके पहले भी महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसमें 7 जनवरी तक का समय दिया गया था. उस नोटिस को महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बाद में महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका वापस ले लिया था और कहा था कि वो संपदा निदेशालय से संपर्क कर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बंगला खाली नहीं करने का आग्रह करेंगी. अब दोबारा बंगला खाली करने का ताजा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बल प्रयोग की भी बात कही गई है.

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बता दें, महुआ मोइत्रा ने संसद से अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है. 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दिया था. संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी.

महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था. आरोप था कि उन्होंने एक कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था.

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Last Updated : Jan 18, 2024, 8:38 PM IST
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