मुंबई: शिंदे ग्रुप के सांसद राहुल शेवाले ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस किया है. उनका आरोप है कि उन्होंने 'सामना' अखबार में शिंदे ग्रुप को बदनाम किया है. इस सिलसिले में मुंबई कोर्ट में जब अहम सुनवाई हुई तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत को पेश होने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने पुलिस को इस संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच करने का भी निर्देश दिया है.
राहुल शेवाले बालासाहेब की शिवसेना से हैं, जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी है. वे पहले उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना में थे. शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाए.
वहीं, राहुल शेवाले के मुताबिक उन पर समाना अखबार ने यह आरोप लगाया है कि उनका पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार है और राहुल शेवाले इसमें शामिल हैं.
उनका कहना है कि ये व्यक्तिगत रूप से मानहानिकारक है. उन्होंने इस संबंध में मुंबई की एक अदालत में मामला दायर किया है. इस संबंध में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और अखबार के संपादक संजय राउत को कानूनी नोटिस भी जारी किया गया है. बॉम्बे कोर्ट ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि मामला सामने आने के बाद शेवाले ने 3 जनवरी, 2023 को नोटिस भेजा था. जिसका जवाब दाखिल कर दावा किया गया कि 'ये जानकारी एक महिला से मिली जो इंटरनेट पर इस पर चर्चा कर रही थी और उसी जानकारी के आधार पर यह लेख प्रकाशित हुआ.'
लेकिन इस जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर राहुल शेवाले ने अपनी वकील चित्रा सालुंखे की ओर से बॉम्बे मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई और 100 करोड़ रुपये का मुकदमा भी दायर किया.
इस संबंध में आज मुंबई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल शेवाले की ओर से वकीलों ने दलील दी कि 'जिन्होंने एक पार्टी के लिए काम किया है, उन पर झूठे आरोप लगाना नैतिक नहीं है. शेवाले ऐसे आरोप लगाना उन्हें बदनाम करना है.'