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मानव तस्करी के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना चाहती है महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री (Women and Child Development Minister) यशोमती ठाकुर (Yashomati Thakur) ने कहा कि राज्य सरकार अनैतिक मानव तस्करी (human trafficking) के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतें (special courts) स्थापित करने पर विचार कर रही है.

यशोमती ठाकुर
यशोमती ठाकुर
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Published : Sep 16, 2021, 7:46 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री (Women and Child Development Minister) यशोमती ठाकुर (Yashomati Thakur) ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार अनैतिक मानव तस्करी (human trafficking) के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतें (special courts) स्थापित करने पर विचार कर रही है.

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक (high-level review meeting) के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि अन्य राज्यों से मानव तस्करी की शिकायतें मिली हैं.उन्होंने कहा, 'हमने तय किया है कि हम अन्य राज्यों के साथ समन्वय करेंगे, ताकि महाराष्ट्र में बचाई गई महिलाओं को सम्मान के साथ उनके गृह राज्यों में वापस भेजा जा सके.'

इसी तरह महाराष्ट्र में बचाए गए अन्य राज्यों की नाबालिग लड़कियों को भी राज्य सरकार की मनोधैर्य योजना (Manodhairya Yojana) का लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि मानव तस्करी प्रकोष्ठों के पुलिस कर्मियों को इस बारे में परामर्श दिया जाएगा कि उन्हें छुड़ाई गई महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए.ठाकुर ने आगे कहा कि अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम की धारा 22 (ए) के तहत विशेष अदालतें स्थापित करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई.

पढ़ें - एससी-एसटी के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी, एमपी सबसे ऊपर : एनसीआरबी

उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य के गृह मंत्री (State Home Minister) दिलीप वलसे पाटिल (Dilip Walse Patil) राज्य के डीजीपी और अन्य अधिकारी मौजूद थे.

मुंबई : महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री (Women and Child Development Minister) यशोमती ठाकुर (Yashomati Thakur) ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार अनैतिक मानव तस्करी (human trafficking) के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतें (special courts) स्थापित करने पर विचार कर रही है.

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक (high-level review meeting) के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि अन्य राज्यों से मानव तस्करी की शिकायतें मिली हैं.उन्होंने कहा, 'हमने तय किया है कि हम अन्य राज्यों के साथ समन्वय करेंगे, ताकि महाराष्ट्र में बचाई गई महिलाओं को सम्मान के साथ उनके गृह राज्यों में वापस भेजा जा सके.'

इसी तरह महाराष्ट्र में बचाए गए अन्य राज्यों की नाबालिग लड़कियों को भी राज्य सरकार की मनोधैर्य योजना (Manodhairya Yojana) का लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि मानव तस्करी प्रकोष्ठों के पुलिस कर्मियों को इस बारे में परामर्श दिया जाएगा कि उन्हें छुड़ाई गई महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए.ठाकुर ने आगे कहा कि अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम की धारा 22 (ए) के तहत विशेष अदालतें स्थापित करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई.

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उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य के गृह मंत्री (State Home Minister) दिलीप वलसे पाटिल (Dilip Walse Patil) राज्य के डीजीपी और अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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