प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पांच दिन की कस्टडी रिमांड पुलिस को मिल गई है. कोर्ट में पुलिस की तरफ से दी गई कस्टडी रिमांड अर्जी से अतीक अहमद और अशरफ का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है. अतीक और अशरफ के पास पाकिस्तान से असलहे कारतूस आते थे. पुलिस ने अतीक अहमद और अशरफ की 14 दिन के लिए कस्टडी रिमांड दिए जाने की मांग की थी. लेकिन, पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने 14 दिन की जगह सिर्फ पांच दिन की रिमांड मंजूर की है. सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल की शाम 5 बजे तक की कस्टडी रिमांड दे दी है.
पुलिस की तरफ से कोर्ट में दी गई कस्टडी रिमांड अर्जी में बताया गया है कि अतीक अहमद ने पिछली बार प्रयागराज आने के दौरान बताया था कि उसके पास पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से असलहे और कारतूस आते थे. जो व्यक्ति उन्हें यह असलहे दिलवाता था, उसको अतीक व अशरफ जानते पहचानते हैं. वहां जाने पर वो उसको पकड़वा सकते हैं. उसके पास से असलहे कारतूस भी बरामद करवा सकते हैं.
पाकिस्तान से आने वाले असलहों और कारतूसों को अतीक और अशरफ प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी, फतेहपुर और दूसरे जिलों में बने अपने ठिकानों पर भी रखते हैं. अतीक गैंग के लोग पाकिस्तान से मंगवाए गए असलहों को ड्रोन से पंजाब में गिराते थे. जहां से उसे अतीक अहमद तक पहुंचाया जाता था और उसके गुर्गे इन हथियारों को प्रयागराज के साथ ही कौशांबी फतेहपुर और दूसरे जिलों में बने उसके ठिकानों पर छुपाते थे.
इसी वजह से पुलिस ने कोर्ट से दोनों की 14 दिन की कस्टडी रिमांड दिए जाने की मांग की थी. पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान उमेश पाल हत्याकांड के साथ ही पाकिस्तान से असलहे कारतूस आने के मामले से जुड़ी जानकारी भी हासिल करेगी. प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद और अशरफ की 17 अप्रैल तक की कस्टडी रिमांड मिल गई है. पुलिस अतीक अशरफ से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई सवाल जवाब करेगी. पुलिस गुरुवार की शाम से अतीक अशरफ को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए जेल से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएगी.
कस्टडी के दौरान इन शर्तों का करना होगा पालनः अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कस्टडी रिमांड पर लेने के दौरान पुलिस को कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों का भी पालन करना होगा. कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर करने के साथ ही पुलिस को निर्देश दिया है कि कस्टडी में लेने से पहले और बाद में मेडिकल परीक्षण करवाना होगा. इसके साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया है कि पुलिस अतीक अशरफ के ऊपर कस्टडी रिमांड के दौरान थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेगी. इसके साथ ही कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ के समय उनके वकील भी 100 मीटर के दायरे में रह सकते हैं. लेकिन वकील पूछताछ को प्रभावित नहीं करेंगे.
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