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हाई कोर्ट ने अश्लील विज्ञापनों पर लगाया अंतरिम प्रतिबंध

तमिलनाडु की उच्च न्यायालय ने अश्लील विज्ञापनों पर अंतरिम प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. न्यायालय का फैसला एक जनहित याचिका पर आया है.

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प्रतीकात्मक फोटो
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Published : Nov 12, 2020, 4:50 PM IST

Updated : Nov 12, 2020, 5:56 PM IST

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंड पीठ ने अश्लील विज्ञापनों पर अंतरिम प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. विरुधुनगर जिले के राजापलायम से सक्का देवराज ने उच्च न्यायालय की मदुरै खंड पीठ में जनहित याचिका दायर की थी.

याचिकाकर्ता ने दावा किया है गर्भ निरोधक और यौन समस्याओं से संबंधित विज्ञापन बहुत अश्लील हैं और किशोरों को उत्तेजित करती हैं.

याचिका में यह दावा भी किया गया है कि टीवी शो और विज्ञापनों में किसी भी तरह की सेंसरशिप नहीं है. इसी वजह से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है. इसलिए अश्लिल विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

पढ़ें-नपुंसकता फैला रही है पोर्न की काल्पनिक दुनिया

न्यायालय ने गर्भ निरोधकों, यौन संबंधी दवाओं, अंडरवियर, साबुन, आइसक्रीम और इत्र के अश्लिल विज्ञापनों के प्रसारण पर अंतरिम प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंड पीठ ने अश्लील विज्ञापनों पर अंतरिम प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. विरुधुनगर जिले के राजापलायम से सक्का देवराज ने उच्च न्यायालय की मदुरै खंड पीठ में जनहित याचिका दायर की थी.

याचिकाकर्ता ने दावा किया है गर्भ निरोधक और यौन समस्याओं से संबंधित विज्ञापन बहुत अश्लील हैं और किशोरों को उत्तेजित करती हैं.

याचिका में यह दावा भी किया गया है कि टीवी शो और विज्ञापनों में किसी भी तरह की सेंसरशिप नहीं है. इसी वजह से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है. इसलिए अश्लिल विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

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न्यायालय ने गर्भ निरोधकों, यौन संबंधी दवाओं, अंडरवियर, साबुन, आइसक्रीम और इत्र के अश्लिल विज्ञापनों के प्रसारण पर अंतरिम प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

Last Updated : Nov 12, 2020, 5:56 PM IST
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