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मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस को रैली निकालने की अनुमति प्रदान कर दी

मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस को राज्य में रैली निकालने की इजाजत प्रदान कर दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरएसएस 50 में से 44 जगहों पर मार्च निकाल सकता है. राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की थी.

मद्रास हाईकोर्ट
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Published : Nov 4, 2022, 2:52 PM IST

Updated : Nov 4, 2022, 4:05 PM IST

चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस को राज्य में रैली निकालने की इजाजत प्रदान कर दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरएसएस 50 में से 44 जगहों पर मार्च निकाल सकता है. राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा सौंपी गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके आधार पर रैली की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है. हालांकि, कोर्ट ने छह जगहों पर रैली निकालने से मना कर दिया.

  • Justice GK Ilanthiraiyan of Madras HC says he can grant permission for RSS route marches on Nov 6, in 44 out of 50 places across TN. He said that he didn't find anything adverse in intelligence reports regarding all places & that there could be untoward incidents at 6 places only pic.twitter.com/frGrl6uW8g

    — ANI (@ANI) November 4, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने पहले ही राज्य सरकार को अनुमति देने का आदेश दिया था. लेकिन सरकार ने आरएसए को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी. आरएसएस ने कोर्ट की अवमानना को लेकर याचिका दाखिल की. न्यायमूर्ति इलांथिरैयान ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि वह 6 नवंबर को रैली आयोजित करने के लिए आरएसएस को अनुमति दें.

ये भी पढ़ें : तमिलनाडु: स्कूल में मृत पाई गई लड़की का अंतिम संस्कार, लोगों ने दी अश्रुपूर्ण विदाई

चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस को राज्य में रैली निकालने की इजाजत प्रदान कर दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरएसएस 50 में से 44 जगहों पर मार्च निकाल सकता है. राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा सौंपी गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके आधार पर रैली की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है. हालांकि, कोर्ट ने छह जगहों पर रैली निकालने से मना कर दिया.

  • Justice GK Ilanthiraiyan of Madras HC says he can grant permission for RSS route marches on Nov 6, in 44 out of 50 places across TN. He said that he didn't find anything adverse in intelligence reports regarding all places & that there could be untoward incidents at 6 places only pic.twitter.com/frGrl6uW8g

    — ANI (@ANI) November 4, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने पहले ही राज्य सरकार को अनुमति देने का आदेश दिया था. लेकिन सरकार ने आरएसए को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी. आरएसएस ने कोर्ट की अवमानना को लेकर याचिका दाखिल की. न्यायमूर्ति इलांथिरैयान ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि वह 6 नवंबर को रैली आयोजित करने के लिए आरएसएस को अनुमति दें.

ये भी पढ़ें : तमिलनाडु: स्कूल में मृत पाई गई लड़की का अंतिम संस्कार, लोगों ने दी अश्रुपूर्ण विदाई

Last Updated : Nov 4, 2022, 4:05 PM IST
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