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सार्वजनिक स्थानों से सभी प्रतिमाएं हटाई जाएं, उन्हें लीडर्स पार्क में लगाया जाए: उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण एवं अवैध ढांचों को हटाने के लिए सरकार को तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001 एवं अन्य संबंधित कानूनों/नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई करने का अधिकार है.

MHC
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Published : Oct 7, 2021, 8:02 PM IST

Updated : Oct 8, 2021, 12:09 AM IST

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु सरकार को तीन महीने के अंदर सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक नेताओं और अन्य मशहूर हस्तियों की प्रतिमाएं हटाने और उनके लिए एक लीडर्स पार्क बनाने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने कहा कि तब तक के लिए सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा लगाने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी. वह अराक्कोनम के वकील एम वीरराघवन की रिट याचिका का निस्तारण कर रहे थे. इस याचिका में अदालत से स्थानीय प्रशासन के 21 अगस्त, 2014 के उस नोटिस को खारिज करने का अनुरोध किया गया है जिसमें एक गांव में सड़क पर उनके द्वारा लगायी गयी डॉ. बी आर अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने का निर्देश दिया गया था.

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण एवं अवैध ढांचों को हटाने के लिए सरकार को तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001 एवं अन्य संबंधित कानूनों/नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई करने का अधिकार है. अदालत ने राज्य के गृह सचिव को तीन महीने के अंदर सार्वजनिक स्थानों, राजमार्गों, सार्वजनिक सड़कों, सरकारी जमीनो एवं अन्य स्थानों पर ऐसी प्रतिमाओं की पहचान कर उन्हें हटाने का निर्देश दिया.

अदालत ने कहा कि अधिकारी नयी प्रतिमाओं को लगाने तथा वर्तमान प्रतिमाओं के स्थानांतरण के लिए राज्यभर में जरूरत के अनुरूप लीडर्स पार्क के लिए जमीन चिह्नित करें.

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु सरकार को तीन महीने के अंदर सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक नेताओं और अन्य मशहूर हस्तियों की प्रतिमाएं हटाने और उनके लिए एक लीडर्स पार्क बनाने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने कहा कि तब तक के लिए सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा लगाने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी. वह अराक्कोनम के वकील एम वीरराघवन की रिट याचिका का निस्तारण कर रहे थे. इस याचिका में अदालत से स्थानीय प्रशासन के 21 अगस्त, 2014 के उस नोटिस को खारिज करने का अनुरोध किया गया है जिसमें एक गांव में सड़क पर उनके द्वारा लगायी गयी डॉ. बी आर अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने का निर्देश दिया गया था.

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण एवं अवैध ढांचों को हटाने के लिए सरकार को तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001 एवं अन्य संबंधित कानूनों/नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई करने का अधिकार है. अदालत ने राज्य के गृह सचिव को तीन महीने के अंदर सार्वजनिक स्थानों, राजमार्गों, सार्वजनिक सड़कों, सरकारी जमीनो एवं अन्य स्थानों पर ऐसी प्रतिमाओं की पहचान कर उन्हें हटाने का निर्देश दिया.

अदालत ने कहा कि अधिकारी नयी प्रतिमाओं को लगाने तथा वर्तमान प्रतिमाओं के स्थानांतरण के लिए राज्यभर में जरूरत के अनुरूप लीडर्स पार्क के लिए जमीन चिह्नित करें.

Last Updated : Oct 8, 2021, 12:09 AM IST
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