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अजान के समय नहीं बजेगा हनुमान चालीसा, लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस ने जारी किया आदेश - loudspeakers Azaan Hanuman Chalisa

धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर के प्रयोग को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है. कई जगहों पर मस्जिदों से होने वाली अजान के समय लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने (Hanuman Chalisa on loudspeakers) जैसी गतिविधियां देखी जा रही हैं. ताजा घटनाक्रम में महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा है कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए पहले से परमिशन लेना अनिवार्य (permission for hanuman chalisa loudspeakers) है.

Nashik Police Commissioner Deepak Pandey
नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे
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Published : Apr 18, 2022, 12:14 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए लाउडस्पीकर के प्रयोग को लेकर धार्मिक, सियासी और सामाजिक गतिविधियां देखी जा रही हैं. ताजा घटनाक्रम में नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे (Nashik Police Commissioner Deepak Pandey) ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने कहा कि मस्जिदों में होने वाली अज़ान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने (Hanuman Chalisa on loudspeakers) जैसी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी.

नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने कहा कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने की इजाजत नहीं (loudspeakers Azaan Hanuman Chalisa) होगी. उन्होंने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. सामाजिक सौहार्द सुनिश्चित करने को लेकर नासिक पुलिस की ओर से उठाए जाने वाले कदम को लेकर पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा, सभी धार्मिक स्थलों को तीन मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि आवाज को डेसीबल में मापा जाता है. महाराष्ट्र में मस्जिदों से अजान पर लाउड स्पीकर से कितने डेसिबल की आवाज आनी चाहिए, इस पर राज्य का गृह मंत्रालय नोटिस जारी कर चुका है. इस संबंध में नागपुर जामा मस्जिद के अध्यक्ष ने कहा है कि अजान से जो आवाज होती है, यह ध्वनिप्रदूषण की श्रेणी में नहीं आती. गौरतलब है कि लाउडस्पीकर से अजान पर भारत के दूसरे राज्यों में भी बयानबाजी हो चुकी है. भाजपा शासित एमपी और उत्तर प्रदेश में भी अजान को लेकर विवाद हो चुका है.

अजान और हनुमान चालीसा से जुड़ी यह खबरें भी पढ़ें-

बता दें कि महाराष्ट्र में मस्जिदों से अजान के दौरान अधिक शोर के संबंध में शिवसेना के राज्य सभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि राज्य सरकार ध्वनि प्रदूषण के संबंध में पहले ही आदेश जारी कर चुकी है. नवंबर, 2021 में मध्य प्रदेश की भोपाल लोक सभा सीट से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अजान को लेकर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि सुबह होने वाली नमाज से बहुत परेशानी होती है. इससे साधना भी भंग हो जाती है. इस आवाज से सबकी नींद खराब हो जाती है. कुछ मरीज बीमार होते हैं, तो उनको और भी तकलीफ होती है. मार्च, 2021 में योगी आदित्यनाथ सरकार के संसदीय कार्य और ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद शुक्ला ने लाउडस्पीकर से अजान पर ऐतराज जताया था.

यह भी पढ़ें- साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान, कहा- अजान से हाेती है नींद खराब, साधना भी हाे जाती है भंग

मुंबई : महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए लाउडस्पीकर के प्रयोग को लेकर धार्मिक, सियासी और सामाजिक गतिविधियां देखी जा रही हैं. ताजा घटनाक्रम में नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे (Nashik Police Commissioner Deepak Pandey) ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने कहा कि मस्जिदों में होने वाली अज़ान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने (Hanuman Chalisa on loudspeakers) जैसी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी.

नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने कहा कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने की इजाजत नहीं (loudspeakers Azaan Hanuman Chalisa) होगी. उन्होंने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. सामाजिक सौहार्द सुनिश्चित करने को लेकर नासिक पुलिस की ओर से उठाए जाने वाले कदम को लेकर पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा, सभी धार्मिक स्थलों को तीन मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि आवाज को डेसीबल में मापा जाता है. महाराष्ट्र में मस्जिदों से अजान पर लाउड स्पीकर से कितने डेसिबल की आवाज आनी चाहिए, इस पर राज्य का गृह मंत्रालय नोटिस जारी कर चुका है. इस संबंध में नागपुर जामा मस्जिद के अध्यक्ष ने कहा है कि अजान से जो आवाज होती है, यह ध्वनिप्रदूषण की श्रेणी में नहीं आती. गौरतलब है कि लाउडस्पीकर से अजान पर भारत के दूसरे राज्यों में भी बयानबाजी हो चुकी है. भाजपा शासित एमपी और उत्तर प्रदेश में भी अजान को लेकर विवाद हो चुका है.

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बता दें कि महाराष्ट्र में मस्जिदों से अजान के दौरान अधिक शोर के संबंध में शिवसेना के राज्य सभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि राज्य सरकार ध्वनि प्रदूषण के संबंध में पहले ही आदेश जारी कर चुकी है. नवंबर, 2021 में मध्य प्रदेश की भोपाल लोक सभा सीट से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अजान को लेकर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि सुबह होने वाली नमाज से बहुत परेशानी होती है. इससे साधना भी भंग हो जाती है. इस आवाज से सबकी नींद खराब हो जाती है. कुछ मरीज बीमार होते हैं, तो उनको और भी तकलीफ होती है. मार्च, 2021 में योगी आदित्यनाथ सरकार के संसदीय कार्य और ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद शुक्ला ने लाउडस्पीकर से अजान पर ऐतराज जताया था.

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