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जबरन वसूली मामला : पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जबरन वसूली मामले में ठाणे पुलिस ने परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

परमबीर सिंह
परमबीर सिंह
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Published : Aug 5, 2021, 6:57 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली के मामले में लुकआउट नोटिस किया है. ठाणे पुलिस ने इसकी जानकारी है.

ठाणे पुलिस ने 30 जुलाई को परमबीर सिंह समेत 28 लोगों के खिलाफ फिरौती, धमकी समेत अन्य कई मामलों में केस दर्ज किया था.

सूत्रों के मुताबिक, जबरन वसूली के मामले में शिकायतकर्ता ने ठाणे पुलिस के समक्ष एक आवेदन दिया और परमबीर सिंह व अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाने की मांग की.

परमबीर सिंह को इसी साल अप्रैल में मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसके चलते वरिष्ठ एनसीपी नेता देशमुख को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

सिंह ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य अधिकारियों से बार एवं रेस्तराओं से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था.

इसको लेकर परमबीर सिंह ने 25 मार्च को अदालत में याचिका दाखिल कर देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी. इसी कड़ी में बंबई उच्च न्यायालय ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सिंह के खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच करने के आदेश दिए थे.

यह भी पढ़ें- परमबीर सिंह के निर्देश पर हुई थी वाजे की बहाली : मुंबई पुलिस

वहीं, परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी के दो मामले दर्ज किए गए थे. जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अदालत का रुख किया. परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था.

मुंबई : महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली के मामले में लुकआउट नोटिस किया है. ठाणे पुलिस ने इसकी जानकारी है.

ठाणे पुलिस ने 30 जुलाई को परमबीर सिंह समेत 28 लोगों के खिलाफ फिरौती, धमकी समेत अन्य कई मामलों में केस दर्ज किया था.

सूत्रों के मुताबिक, जबरन वसूली के मामले में शिकायतकर्ता ने ठाणे पुलिस के समक्ष एक आवेदन दिया और परमबीर सिंह व अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाने की मांग की.

परमबीर सिंह को इसी साल अप्रैल में मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसके चलते वरिष्ठ एनसीपी नेता देशमुख को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

सिंह ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य अधिकारियों से बार एवं रेस्तराओं से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था.

इसको लेकर परमबीर सिंह ने 25 मार्च को अदालत में याचिका दाखिल कर देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी. इसी कड़ी में बंबई उच्च न्यायालय ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सिंह के खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच करने के आदेश दिए थे.

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वहीं, परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी के दो मामले दर्ज किए गए थे. जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अदालत का रुख किया. परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था.

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