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लिएंडर पेस ने रिया पिल्लई के खिलाफ घरेलू हिंसा के अनेक कृत्य किए : कोर्ट

लिएंडर पेस के साथ लिव-इन में रहने वाली पिल्लई ने 2014 में महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि रिया पिल्लई साझे आवास से अलग रहना चाहती हैं तो पेस को उन्हें एक लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ते के अलावा किराया के लिए 50 हजार रुपये प्रतिमाह देने होंगे. पढ़ें पूरी खबर...

Leander guilty of abuse, says court, orders relief for Rhea
Leander guilty of abuse, says court, orders relief for Rhea
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Published : Feb 26, 2022, 11:29 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र में मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने एक आदेश में कहा है कि टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ((Tennis player leander paes ) ने अपनी पूर्व पार्टनर मॉडल-अभिनेत्री रिया पिल्लई ( actress rhea pillai) के खिलाफ घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किये हैं (Tennis player leander paes committed domestic violence against rhea pillai). रिया पिल्लई ने पेस के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित मामला दर्ज किया था. अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि रिया पिल्लई साझे आवास से अलग रहना चाहती हैं तो पेस को उन्हें एक लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ते के अलावा किराया के लिए 50 हजार रुपये प्रतिमाह देने होंगे.

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने इस माह के शुरू में ही यह आदेश दिया था, लेकिन इसकी प्रति बुधवार को उपलब्ध करायी गई थी. पेस के साथ लिव-इन में रहने वाली पिल्लई ने 2014 में महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. पिल्लई का कहना था कि वह पेस के साथ लिव-इन रिलेशन में आठ वर्षों से रह रही थीं. उनका दावा था कि पेस ने अपने कृत्यों और व्यवहार से उनका शाब्दिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण किया, जिसकी वजह से उन्हें भयानक भावनात्मक हिंसा और पीड़ा का सामना करना पड़ा है.

पढ़ें : Strandja Memorial Boxing: निखत जरीन के साथ नीतू भी फाइनल में पहुंचीं

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, यह साबित हो चुका है कि प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किये. एक लाख रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता और प्रतिमाह 50 हजार रुपये किराये के तौर पर देने के निर्देश के अलावा अदालत ने कहा कि यदि पिल्लई अपने साथी पेस के साथ रहना चाहती हैं तो उन्हें किराये की राशि नहीं मिलेगी. मजिस्ट्रेट ने कहा कि टेनिस में पेस का करियर ‘लगभग खत्म’ हो चुका है, ऐसे में यदि पिल्लई को गुजारा भत्ते के अलावा उन्हें किराये के मकान में रहने का आदेश दिया जाता है तो यह ज्यादती होगी.’

मुंबई : महाराष्ट्र में मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने एक आदेश में कहा है कि टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ((Tennis player leander paes ) ने अपनी पूर्व पार्टनर मॉडल-अभिनेत्री रिया पिल्लई ( actress rhea pillai) के खिलाफ घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किये हैं (Tennis player leander paes committed domestic violence against rhea pillai). रिया पिल्लई ने पेस के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित मामला दर्ज किया था. अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि रिया पिल्लई साझे आवास से अलग रहना चाहती हैं तो पेस को उन्हें एक लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ते के अलावा किराया के लिए 50 हजार रुपये प्रतिमाह देने होंगे.

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने इस माह के शुरू में ही यह आदेश दिया था, लेकिन इसकी प्रति बुधवार को उपलब्ध करायी गई थी. पेस के साथ लिव-इन में रहने वाली पिल्लई ने 2014 में महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. पिल्लई का कहना था कि वह पेस के साथ लिव-इन रिलेशन में आठ वर्षों से रह रही थीं. उनका दावा था कि पेस ने अपने कृत्यों और व्यवहार से उनका शाब्दिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण किया, जिसकी वजह से उन्हें भयानक भावनात्मक हिंसा और पीड़ा का सामना करना पड़ा है.

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मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, यह साबित हो चुका है कि प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किये. एक लाख रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता और प्रतिमाह 50 हजार रुपये किराये के तौर पर देने के निर्देश के अलावा अदालत ने कहा कि यदि पिल्लई अपने साथी पेस के साथ रहना चाहती हैं तो उन्हें किराये की राशि नहीं मिलेगी. मजिस्ट्रेट ने कहा कि टेनिस में पेस का करियर ‘लगभग खत्म’ हो चुका है, ऐसे में यदि पिल्लई को गुजारा भत्ते के अलावा उन्हें किराये के मकान में रहने का आदेश दिया जाता है तो यह ज्यादती होगी.’

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