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पैन नंबर से आधार को लिंक कराने की तारीख बढ़ी, नई डेडलाइन 30 जून - pan aadhar link

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन नंबर को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है. लोगों को राहत देते हुए अब इसे लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून है.

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Published : Mar 31, 2021, 8:52 PM IST

Updated : Mar 31, 2021, 10:38 PM IST

नई दिल्ली : पैन नंबर को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख फिर बढ़ा दी गई है. अभी तक यह तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.

सरकार ने बुधवार को पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून की.

आयकर विभाग का ट्वीट.
आयकर विभाग का ट्वीट.

आयकर विभाग ने कहा कि उसे करदाताओं से यह अनुरोध प्राप्त हुए थे कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए आधार के बारे में सूचना देने और उसे पैन से जोड़े जाने की अंतिम तिथि बढ़ाई जानी चाहिए.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, करदाताओं की समस्याओं पर गौर करते हुए, केंद्र सरकार ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर आधार संख्या के बारे में सूचना देने और उसे पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है.

नई दिल्ली : पैन नंबर को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख फिर बढ़ा दी गई है. अभी तक यह तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.

सरकार ने बुधवार को पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून की.

आयकर विभाग का ट्वीट.
आयकर विभाग का ट्वीट.

आयकर विभाग ने कहा कि उसे करदाताओं से यह अनुरोध प्राप्त हुए थे कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए आधार के बारे में सूचना देने और उसे पैन से जोड़े जाने की अंतिम तिथि बढ़ाई जानी चाहिए.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, करदाताओं की समस्याओं पर गौर करते हुए, केंद्र सरकार ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर आधार संख्या के बारे में सूचना देने और उसे पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है.

Last Updated : Mar 31, 2021, 10:38 PM IST
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