पटना: चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, पटना सिविल कोर्ट (Patna Civil Court) के स्पेशल जज प्रजेश कुमार की अदालत ने उन्हें 23 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है. स्वास्थ्य कारणों से उनके वकील पेशी में छूट चाहते थे.
भागलपुर के बांका जिला के उपकोषागार (Banka Sub-treasury) से फर्जी विपत्र के सहारे 46 लाख रुपए की अवैध निकासी का यह मामला है. जिसमें स्पेशल जज ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 28 आरोपियों को अदालत में पेश होने को कहा है.
मंगलवार को न्यायालय में जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, आरके राणा, वेद जूलियस, साधना सिंह, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद सहित मामले के 16 आरोपी पहुंचे थे. पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव समेत तीन आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर हुए थे. यह मामला वर्ष 1996 से चल रहा है. प्रारंभ में कुल 44 अभियुक्त बनाये गये थे. वर्तमान में 28 अभियुक्तों पर मामला चल रहा है और आधा दर्ज अभियुक्त मरने की सूचना कोर्ट तक आ चुकी है.
जमानत मिलने के बाद कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे लालू यादव फिलहाल दिल्ली में हैं. वे वहां बड़ी बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास में रह रहे हैं और एम्स के डॉक्टरों की सलाह पर इलाज करवा रहे हैं. हालांकि वे पिछले दिनों दो सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रचार करने के लिए बिहार आए थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पटना से दिल्ली वापस लौट गए.
आपको बताएं कि रांची की डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में भी सुनवाई शुरू होने वाली है. 29 नवंबर से लालू की ओर से बहस होगी. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में अभी मामले की सुनवाई चल रही है. इसमें एक-दो आपूर्तिकर्ता आरोपितों को छोड़कर अन्य की ओर से बहस पूरी हो चुकी है. मामले में अब तक 56 लोगों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है.