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lakhimpur kheri violence : आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने वापस ली जमानत याचिका - lakhimpur violence accused

लखीमपुर खीरी हिंसा (lakhimpur kheri violence) मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और 6 आरोपियों की जमानत अर्जी वकीलों वापस ले ली है. आरोपी पक्ष के वकील कोर्ट में फिर से जमानत अर्जी दाखिल करेंगे.

lakhimpur kheri violence
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Published : Dec 20, 2021, 8:32 PM IST

लखीमपुर खीरी : प्रदेश के चर्चित लखीमपुर खीरी (lakhimpur kheri violence ) हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा और 6 आरोपियों की जमानत अर्जी उनके अधिवक्ताओं ने वापस ले ली है. हिंसा मामले में आशीष मिश्रा, अंकित दास, सत्यम त्रिपाठी, नन्दन विष्ट, शेखर भारती, लतीफ उर्फ काले की जमानत अर्जी उनके वकीलों ने वापस ली है.

आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह का कहना है कि कुछ तकनीकि पहलू जमानत अर्जी में छूट गए थे. इसलिए उन्होंने अदालत से अपील की है कि जमानत अर्जी वापस कर दें. वहीं आशीष के साथी अंकित दास, सत्यम त्रिपाठी, नन्दन विष्ट, शेखर भारती, लतीफ के वकील ने बदली गई धाराओं के आधार पर जमानत अर्जी वापस ली है.

डीजीसी क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आज आशीष और 6 आरोपियों की सुनवाई होनी सुनिश्चित थी, लेकिन बचाव पक्ष ने अर्जी वापस ले ली है. उन्होंने कहा कि चूंकि अंकित दास और 5 आरोपियों ने जमानत अर्जी पुरानी धाराओं के आधार पर डाली थी. जिसका बदली गई धाराओं के बाद कोई महत्व नहीं रह जाता है. ऐसे में उनके वकीलों ने जमानत प्रार्थना पत्र वापस ले लिया. वहीं आशीष के वकील अवधेश सिंह का कहना है कि जमानत अर्जी में कुछ तकनीकि खामियां रह गई हैं, वह नई जमानत अर्जी डालेंगे.

लखीमपुर खीरी : प्रदेश के चर्चित लखीमपुर खीरी (lakhimpur kheri violence ) हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा और 6 आरोपियों की जमानत अर्जी उनके अधिवक्ताओं ने वापस ले ली है. हिंसा मामले में आशीष मिश्रा, अंकित दास, सत्यम त्रिपाठी, नन्दन विष्ट, शेखर भारती, लतीफ उर्फ काले की जमानत अर्जी उनके वकीलों ने वापस ली है.

आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह का कहना है कि कुछ तकनीकि पहलू जमानत अर्जी में छूट गए थे. इसलिए उन्होंने अदालत से अपील की है कि जमानत अर्जी वापस कर दें. वहीं आशीष के साथी अंकित दास, सत्यम त्रिपाठी, नन्दन विष्ट, शेखर भारती, लतीफ के वकील ने बदली गई धाराओं के आधार पर जमानत अर्जी वापस ली है.

डीजीसी क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आज आशीष और 6 आरोपियों की सुनवाई होनी सुनिश्चित थी, लेकिन बचाव पक्ष ने अर्जी वापस ले ली है. उन्होंने कहा कि चूंकि अंकित दास और 5 आरोपियों ने जमानत अर्जी पुरानी धाराओं के आधार पर डाली थी. जिसका बदली गई धाराओं के बाद कोई महत्व नहीं रह जाता है. ऐसे में उनके वकीलों ने जमानत प्रार्थना पत्र वापस ले लिया. वहीं आशीष के वकील अवधेश सिंह का कहना है कि जमानत अर्जी में कुछ तकनीकि खामियां रह गई हैं, वह नई जमानत अर्जी डालेंगे.

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