कोटद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य का नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट होगा. अंकिता हत्याकांड मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार की अदालत ने फैसला सुनाया है. इससे पूर्व अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के मामले में 10 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में सुनवाई हुई.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार न्यायालय ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी है. जबकि दो अन्य मुख्य आरोपी सौरभ भास्कर एवं अंकिता गुप्ता ने नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमत नहीं हुए. अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 10 जनवरी को जेल में तीनों अभियुक्तों से बारी-बारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नार्को-पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को लेकर बात की गई थी.
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जिसमें पुलकित आर्य ने अपने 6 सवालों को रखते हुए अपने नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति दी. जबकि अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर ने टेस्ट करने की सहमति न्यायालय में नहीं दी है. बताया जा रहा कि पुलकित आर्य ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में 6 सवालों की मांग रखी थी. जिस पर अभियोग पक्ष के अधिवक्ता सहमति नहीं बन पा रही थी. कोटद्वार सिम्मलचौड़ स्थित न्यायालय में बहस में पुलकित आर्य के 6 सवालों को नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट में रखने की अनुमति न्यायालय ने दे दी है. अब जल्द ही एसआईटी पुलकित आर्य का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट करेगी.
शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने कहा मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी. वहीं, अंकिता भंडारी हत्याकांड का आरोपी पुलकित आर्य का दिल्ली में नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा. अभियुक्तों के अधिवक्ता अमित सजवाण ने कहा पुलकित आर्य के 6 शर्तों पर न्यायालय में नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति पर सहमति बन गई है.
बता दें कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में काम करती थी. जिसकी हत्या आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से अंकिता की डूबकर मौत हो गई थी. मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो अब जेल में बंद हैं.