पथानामथिट्टा: पथानामथिट्टा में एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (Motor Accident Claim Tribunal) ने बाइक दुर्घटना में घायल हुए 30 वर्षीय व्यक्ति को 1.58 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया.
यह मुआवजा राशि केरल में बाइक दुर्घटना के लिए अब तक दी गई सबसे अधिक मुआवजा राशि है. इस मुआवज़े के प्राप्तकर्ता कुट्टीप्लाकल हाउस के अखिल के बॉबी हैं, जो पथानामथिट्टा जिले के प्राक्कनम के मूल निवासी हैं.
2017 की घटना : दुर्घटना 25 जुलाई 2017 को एलंथुर गणपति मंदिर के पास हुई थी. 24 वर्षीय अखिल जब अपनी बाइक से जा रहे थे तो सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई. अखिल गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया. चोट गंभीर होने के कारण अखिल को वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.
इस घटना का उनके जीवन पर गहरा असर हुआ. वह लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे. दिव्यांगता का सामना करना पड़ा. एक मेडिकल बोर्ड ने एमएसीटी अदालत में एक महत्वपूर्ण मेडिकल जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि हिट के कारण अखिल को 90 प्रतिशत दिव्यांगता का सामना करना पड़ा और इससे रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ शरीर के अन्य हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा. दुखद दुर्घटना की छठी बरसी से ठीक 3 दिन पहले एमएसीटी अदालत का फैसला अखिल के दुखों पर सांत्वना के रूप में सामने आया.
मुआवजे का आदेश एमएसीटी अदालत के न्यायाधीश जी.पी.जयकृष्णन ने दिया. दी गई मूल मुआवजा राशि 1,02,49,440 रुपये है. सकल मुआवजा राशि में प्रभावित की कानूनी लागत 6,17,333 रुपये और मूल मुआवजा राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज शामिल है.
ब्याज की गणना 15 मार्च 2018 से की गई, जिस तारीख को मामला दायर किया गया था. अदालत ने प्रतिवादी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की पथाननमथिट्टा शाखा कार्यालय को एक महीने के भीतर मुआवजा राशि वितरित करने का आदेश दिया है.