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केरल नरबलि मामला : NHRC ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा

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Published : Oct 15, 2022, 12:49 PM IST

Updated : Oct 15, 2022, 5:21 PM IST

केरल नरबलि मामले में NHRC ने केरल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर मामले की रिपोर्ट मांगी है. जिसमें मामले की जांच की स्थिति और मृतकों के परिवार को दिये गए मुआवजे के बारे में बताने को कहा गया है.

केरल मानव बलि मामला
केरल मानव बलि मामला

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केरल सरकार को नोटिस जारी कर राज्य में 'नरबलि' की घटना के संबंध में उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी (NHRC seeks report from Kerala govt) है. आयोग ने कहा कि उसने मीडिया में आई इन खबरों का स्वत: संज्ञान लिया है कि एक तांत्रिक ने एक दंपती की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए दो महिलाओं की कथित तौर पर नरबलि दे दी. दोनों महिलाओं के परिजनों ने पुलिस को उनके लापता होने की सूचना दी थी.

आयोग ने कहा कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जहां कानून के डर के बिना अनुष्ठान के नाम पर किसी मनुष्य की हत्या कर दी जाती है. आयोग ने कहा कि दोनों महिलाओं के जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया गया है. आयोग ने कहा, 'राज्य, अपने नागरिकों का संरक्षक होने के नाते, उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और उन्हें इस तरह की कुप्रथाओं से बचाने के अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकता है.'

आयोग ने केरल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले में चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जांच की स्थिति और मृतका के परिवारों को मुआवजा के संबंध में बताने को कहा गया है. मीडिया की खबरों के अनुसार, पुलिस को सूचना दी गई थी कि दोनों महिलाओं (मृतका) में से एक 6 जून को लापता हो गई थी, जबकि दूसरी महिला 26 सितंबर को लापता हुई थी.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केरल सरकार को नोटिस जारी कर राज्य में 'नरबलि' की घटना के संबंध में उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी (NHRC seeks report from Kerala govt) है. आयोग ने कहा कि उसने मीडिया में आई इन खबरों का स्वत: संज्ञान लिया है कि एक तांत्रिक ने एक दंपती की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए दो महिलाओं की कथित तौर पर नरबलि दे दी. दोनों महिलाओं के परिजनों ने पुलिस को उनके लापता होने की सूचना दी थी.

आयोग ने कहा कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जहां कानून के डर के बिना अनुष्ठान के नाम पर किसी मनुष्य की हत्या कर दी जाती है. आयोग ने कहा कि दोनों महिलाओं के जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया गया है. आयोग ने कहा, 'राज्य, अपने नागरिकों का संरक्षक होने के नाते, उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और उन्हें इस तरह की कुप्रथाओं से बचाने के अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकता है.'

आयोग ने केरल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले में चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जांच की स्थिति और मृतका के परिवारों को मुआवजा के संबंध में बताने को कहा गया है. मीडिया की खबरों के अनुसार, पुलिस को सूचना दी गई थी कि दोनों महिलाओं (मृतका) में से एक 6 जून को लापता हो गई थी, जबकि दूसरी महिला 26 सितंबर को लापता हुई थी.

(पीटीआई-भाषा)

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Last Updated : Oct 15, 2022, 5:21 PM IST
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