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हत्या की साजिश : अदालत का अभिनेता दिलीप के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार - अभिनेता दिलीप के खिलाफ जांच पर रोक नहीं

केरल हाई कोर्ट ने मलयाली अभिनेता दिलीप और अन्य के खिलाफ एक अभिनेत्री के साथ मारपीट मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को मारने की साजिश रचने के आरोपों की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

keral high court actor dileep
अभिनेता दिलीप
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Published : Mar 17, 2022, 5:40 PM IST

कोच्चि : केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह साल 2017 में एक अभिनेत्री के साथ मारपीट करने के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को मारने और धमकाने की साजिश रचने के आरोप में मलयाली अभिनेता दिलीप और अन्य के खिलाफ अपराध शाखा द्वारा की जा रही तफ्तीश पर रोक नहीं लगाएगा. हाल ही में अभिनेता और अन्य आरोपियों की ओर से पेश वकीलों द्वारा उच्च न्यायालय से जांच पर तब तक रोक लगाने की अपील की गई थी, जब तक अदालत मामले को रद्द करने या सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग वाली दिलीप की याचिका पर अंतिम सुनवाई नहीं कर लेती.

इस पर न्यायमूर्ति के. हरिपाल ने कहा कि जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. इससे पहले, अभिनेता और अन्य आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बी. रमन पिल्लई और अधिवक्ता फिलिप टी. वर्गीस और थॉमस टी. वर्गीज ने जांच पर रोक लगाने की मांग इस आधार पर की थी कि अदालत ने कहा है कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, लिहाजा इसे उच्च न्यायालय में 11 अप्रैल से 17 मई तक ग्रीष्म अवकाश के बाद लिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- Kerala actress sexual assault case: हाईकोर्ट ने अभिनेता दिलीप, अन्यों को दी अग्रिम जमानत

चूंकि, अदालत ने जांच पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, ऐसे में अभिनेता के वकीलों ने सुनवाई की तारीख पहले कर देने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामले को तत्काल निपटाने की जरूरत है. इसपर अदालत ने सुनवाई की तारीख पहले देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले को 28 मार्च को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

(पीटीआई-भाषा)

कोच्चि : केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह साल 2017 में एक अभिनेत्री के साथ मारपीट करने के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को मारने और धमकाने की साजिश रचने के आरोप में मलयाली अभिनेता दिलीप और अन्य के खिलाफ अपराध शाखा द्वारा की जा रही तफ्तीश पर रोक नहीं लगाएगा. हाल ही में अभिनेता और अन्य आरोपियों की ओर से पेश वकीलों द्वारा उच्च न्यायालय से जांच पर तब तक रोक लगाने की अपील की गई थी, जब तक अदालत मामले को रद्द करने या सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग वाली दिलीप की याचिका पर अंतिम सुनवाई नहीं कर लेती.

इस पर न्यायमूर्ति के. हरिपाल ने कहा कि जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. इससे पहले, अभिनेता और अन्य आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बी. रमन पिल्लई और अधिवक्ता फिलिप टी. वर्गीस और थॉमस टी. वर्गीज ने जांच पर रोक लगाने की मांग इस आधार पर की थी कि अदालत ने कहा है कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, लिहाजा इसे उच्च न्यायालय में 11 अप्रैल से 17 मई तक ग्रीष्म अवकाश के बाद लिया जा सकता है.

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चूंकि, अदालत ने जांच पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, ऐसे में अभिनेता के वकीलों ने सुनवाई की तारीख पहले कर देने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामले को तत्काल निपटाने की जरूरत है. इसपर अदालत ने सुनवाई की तारीख पहले देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले को 28 मार्च को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

(पीटीआई-भाषा)

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