ETV Bharat / bharat

केरल हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में केपीसीसी प्रमुख के. सुधाकरन को दी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत - Kerala HC

के सुधाकरन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष हैं. उन्हें हाल ही धोखाधड़ी के एक मामले में अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. पढ़ें पूरी खबर...

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Jun 16, 2023, 2:00 PM IST

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन को शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी. सुधाकरन द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख 21 जून तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि अगली पोस्टिंग तिथि तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा. मामले में अगली सुनवाई 21 जून को होगी.

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष एवं सांसद के. सुधाकरन ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी से सरंक्षण का अनुरोध करते हुए गुरुवार को उच्च न्यायालय का रुख किया था. धोखाधड़ी के इस मामले में प्राचीन वस्तुओं के विवादास्पद कारोबार मोनसोन मावुंकल की संलिप्तता के आरोप हैं. सुधाकरन को हाल में मामले की जांच कर रही अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. कांग्रेस नेता ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कहा कि उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है क्योंकि वह बुधवार को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सके.

ये भी पढ़ें

केपीसीसी प्रमुख ने कहा कि बुधवार को उनके पहले से तय कार्यक्रम के चलते वह अपराध शाखा के समक्ष पेश नहीं हो सके और परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पेशी के लिए एक और तारीख का अनुरोध प्रस्तुत किया था. सुधाकरन ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि विचाराधीन मामला सितंबर 2021 में दर्ज किया गया था और प्राथमिकी में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं.

इससे पहले, एजेंसी ने यहां अदालत के समक्ष एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें मामले में सुधाकरन को आरोपी बनाया गया था. दो साल पहले जब उन पर आरोप लगे तो सुधाकरन ने उनका खंडन किया था. सुधाकरन के साथ मावुंकल की तस्वीरें सामने आने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक विवाद में बदल गया था.

(पीटीआई)

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन को शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी. सुधाकरन द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख 21 जून तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि अगली पोस्टिंग तिथि तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा. मामले में अगली सुनवाई 21 जून को होगी.

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष एवं सांसद के. सुधाकरन ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी से सरंक्षण का अनुरोध करते हुए गुरुवार को उच्च न्यायालय का रुख किया था. धोखाधड़ी के इस मामले में प्राचीन वस्तुओं के विवादास्पद कारोबार मोनसोन मावुंकल की संलिप्तता के आरोप हैं. सुधाकरन को हाल में मामले की जांच कर रही अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. कांग्रेस नेता ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कहा कि उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है क्योंकि वह बुधवार को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सके.

ये भी पढ़ें

केपीसीसी प्रमुख ने कहा कि बुधवार को उनके पहले से तय कार्यक्रम के चलते वह अपराध शाखा के समक्ष पेश नहीं हो सके और परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पेशी के लिए एक और तारीख का अनुरोध प्रस्तुत किया था. सुधाकरन ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि विचाराधीन मामला सितंबर 2021 में दर्ज किया गया था और प्राथमिकी में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं.

इससे पहले, एजेंसी ने यहां अदालत के समक्ष एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें मामले में सुधाकरन को आरोपी बनाया गया था. दो साल पहले जब उन पर आरोप लगे तो सुधाकरन ने उनका खंडन किया था. सुधाकरन के साथ मावुंकल की तस्वीरें सामने आने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक विवाद में बदल गया था.

(पीटीआई)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.