कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने राज्य के कन्नूर जिले के अरालम में रहने वाले आदिवासी (Aboriginal) परिवारों की दुर्दशा पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को वहां 18 महीने के भीतर सुरक्षा दीवार का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं.
अदालत ने सरकार की मांग के अनुसार 36 महीने का समय देने से इनकार कर दिया. कहा कि 3.5 किलोमीटर की बाड़ लगाने के अलावा 10.5 किलोमीटर की कंक्रीट की दीवार के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और एक पूरी परियोजना का अध्ययन पहले ही किया जा चुका है. इसलिए काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जा सकता है जिसमें निविदा को अस्थायी और अंतिम रूप देना भी शामिल होगा.
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कोर्ट ने कहा कि क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए, निर्माण बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए. केरल सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे संबंधित अधिकारियों को परिसर की दीवार को शुरू करने और पूरा करने के लिए दिए गए समय के भीतर उचित निर्देश या निर्देश जारी करें. साथ ही समय समय पर मुख्य सचिव कार्य की प्रगति की निगरानी करें.