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केरल HC ने यौन उत्पीड़न मामले में सिविक चंद्रन की अग्रिम जमानत रद्द किया

केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है. केरल सरकार द्वारा उन्हें दी गई जमानत को चुनौती देने के लिए अपील दायर की गई थी. कोर्ट ने चंद्रन को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है.

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Published : Oct 20, 2022, 11:11 AM IST

Updated : Oct 20, 2022, 11:22 AM IST

केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है. केरल सरकार द्वारा उन्हें दी गई जमानत को चुनौती देने के लिए अपील दायर की गई थी. कोर्ट ने चंद्रन को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है.

केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है. केरल सरकार द्वारा उन्हें दी गई जमानत को चुनौती देने के लिए अपील दायर की गई थी. कोर्ट ने चंद्रन को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है.

Last Updated : Oct 20, 2022, 11:22 AM IST
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