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केरल मछुआरों की हत्या मामला : आरोपी इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ केस बंद

सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में केरल तट पर दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में सभी मुकदमे बंद करने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले की आगे की जांच इटली में की जाएगी.

केरल मछुआरों की हत्या मामला
केरल मछुआरों की हत्या मामला
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Published : Jun 15, 2021, 11:50 AM IST

Updated : Jun 15, 2021, 12:59 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ भारत में चल रहे आपराधिक मामलों को बंद करने का निर्देश दिया. दोनों नौसैनिकों ने 2012 में केरल के तट पर दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी.

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में दो इतावली नौसैनिकों मासिमिलियानो लातोरे (Massimiliano Latorre) और सल्वाटोर गिरोन (Salvatore Girone) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और कार्यवाही रद्द कर दी है.

पीठ ने कहा कि भारत द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता समझौता (इंटरनेशनल आर्बिटल अवॉर्ड) के अनुरूप, केरल के दो मछुआरों की हत्या के मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी.

इटली ने दी 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति
शीर्ष अदालत ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई है, जो उचित और पर्याप्त है. पीठ ने कहा कि इस राशि में से, केरल के दोनों मछुआरों के वारिसों के नाम पर चार-चार करोड़ रुपये जमा करवाए जाएं तथा बाकी के दो करोड़ रुपये नौका मालिक को दिए जाएं.

यह भी पढ़ें- केरल : मछुआरे हत्या मामले में परिजन को मुआवजा

गौरतलब है कि फरवरी 2012 में भारत ने आरोप लगाया था कि इटली के ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी एनरिका लैक्सी पर सवार दो नौसैनिकों ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ रहे दो भारतीय मछुआरों को मार डाला.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ भारत में चल रहे आपराधिक मामलों को बंद करने का निर्देश दिया. दोनों नौसैनिकों ने 2012 में केरल के तट पर दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी.

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में दो इतावली नौसैनिकों मासिमिलियानो लातोरे (Massimiliano Latorre) और सल्वाटोर गिरोन (Salvatore Girone) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और कार्यवाही रद्द कर दी है.

पीठ ने कहा कि भारत द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता समझौता (इंटरनेशनल आर्बिटल अवॉर्ड) के अनुरूप, केरल के दो मछुआरों की हत्या के मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी.

इटली ने दी 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति
शीर्ष अदालत ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई है, जो उचित और पर्याप्त है. पीठ ने कहा कि इस राशि में से, केरल के दोनों मछुआरों के वारिसों के नाम पर चार-चार करोड़ रुपये जमा करवाए जाएं तथा बाकी के दो करोड़ रुपये नौका मालिक को दिए जाएं.

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गौरतलब है कि फरवरी 2012 में भारत ने आरोप लगाया था कि इटली के ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी एनरिका लैक्सी पर सवार दो नौसैनिकों ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ रहे दो भारतीय मछुआरों को मार डाला.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Jun 15, 2021, 12:59 PM IST
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