ETV Bharat / bharat

Karnataka High Court: हत्या के दोषी को प्रेमिका से शादी करने के लिए किया पैरोल पर रिहा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हत्या की सजा काट रहे एक दोषी के मामले में सभी को चौंकाने वाला फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने दोषी को 15 दिनों की पैरोल पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे वह अपनी प्रेमिका से शादी कर सके. हाईकोर्ट ने परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल के अधिकारियों को सशर्त दोषी को रिहा करने का आदेश दिया है.

Karnataka High Court
कर्नाटक उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Apr 4, 2023, 3:44 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि हत्या के एक मामले में 10 साल की सजा काट रहे एक दोषी को शादी करने के लिए 15 दिन की पैरोल पर रिहा किया जाए. न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोषी की प्रेमिका और उसकी मां द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने के बाद यह नोटिस दिया है, जो दोषी पिछले 9 वर्षों से एक युवती से प्यार करता था और उससे शादी करने के लिए उसे पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए.

परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल के डीआईजी और परप्पना अग्रहारा जेल के मुख्य अधीक्षक को सख्त शर्तें लगाने और दोषी को 5 अप्रैल की दोपहर तक 15 दिनों के लिए रिहा करने का आदेश दिया गया है. साथ ही, जेल नियमावली की धारा 636 की उप-धारा 12 के अनुसार, संस्था के प्रमुख को असाधारण परिस्थितियों में कैदियों को पैरोल देने का अधिकार है. बेंच ने अपने आदेश में कहा, इसलिए यह देखते हुए पैरोल दी जा सकती है कि यह बहुत ही दुर्लभ मामला है.

याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दोषी को 21 साल की उम्र में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. याचिकाकर्ता युवती पिछले 9 साल से दोषी से प्यार करती है और अगर पैरोल नहीं मिली तो वह अपने जीवन का प्यार खो देगी. आवेदक को अनिच्छा से जेल कैदी के अलावा किसी और से शादी करनी पड़ेगी. इसलिए उन्होंने मांग की कि कैदी को शर्तों के साथ पैरोल दिया जाए.

पढ़ें: Karnataka News: कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख डी के शिवकुमार पर मामला दर्ज, यात्रा के दौरान लोगों पर उड़ाए थे नोट

पैरोल पर रिहा करने का नोटिस

इस पर आपत्ति जताने वाले सरकार के वकील ने कहा कि जेल मैनुअल शादी करने के लिए पैरोल की इजाजत नहीं देता है. इसलिए उन्होंने बेंच से अपील की कि याचिका खारिज की जाए. दलीलें सुनने के बाद पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालय की खंडपीठों के विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया जो याचिकाकर्ता की याचिका का समर्थन कर सकते थे और उसे 15 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया.

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि हत्या के एक मामले में 10 साल की सजा काट रहे एक दोषी को शादी करने के लिए 15 दिन की पैरोल पर रिहा किया जाए. न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोषी की प्रेमिका और उसकी मां द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने के बाद यह नोटिस दिया है, जो दोषी पिछले 9 वर्षों से एक युवती से प्यार करता था और उससे शादी करने के लिए उसे पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए.

परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल के डीआईजी और परप्पना अग्रहारा जेल के मुख्य अधीक्षक को सख्त शर्तें लगाने और दोषी को 5 अप्रैल की दोपहर तक 15 दिनों के लिए रिहा करने का आदेश दिया गया है. साथ ही, जेल नियमावली की धारा 636 की उप-धारा 12 के अनुसार, संस्था के प्रमुख को असाधारण परिस्थितियों में कैदियों को पैरोल देने का अधिकार है. बेंच ने अपने आदेश में कहा, इसलिए यह देखते हुए पैरोल दी जा सकती है कि यह बहुत ही दुर्लभ मामला है.

याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दोषी को 21 साल की उम्र में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. याचिकाकर्ता युवती पिछले 9 साल से दोषी से प्यार करती है और अगर पैरोल नहीं मिली तो वह अपने जीवन का प्यार खो देगी. आवेदक को अनिच्छा से जेल कैदी के अलावा किसी और से शादी करनी पड़ेगी. इसलिए उन्होंने मांग की कि कैदी को शर्तों के साथ पैरोल दिया जाए.

पढ़ें: Karnataka News: कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख डी के शिवकुमार पर मामला दर्ज, यात्रा के दौरान लोगों पर उड़ाए थे नोट

पैरोल पर रिहा करने का नोटिस

इस पर आपत्ति जताने वाले सरकार के वकील ने कहा कि जेल मैनुअल शादी करने के लिए पैरोल की इजाजत नहीं देता है. इसलिए उन्होंने बेंच से अपील की कि याचिका खारिज की जाए. दलीलें सुनने के बाद पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालय की खंडपीठों के विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया जो याचिकाकर्ता की याचिका का समर्थन कर सकते थे और उसे 15 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.