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पूर्व सीएम येदियुरप्पा, उनके बेटे और पूर्व मंत्री काे कर्नाटक हाई काेर्ट का नोटिस

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में मंगलवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा समेत कई लाेगाें के खिलाफ नोटिस जारी किया है.

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Published : Aug 3, 2021, 9:00 PM IST

Updated : Aug 4, 2021, 6:20 AM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आवासीय परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में मंगलवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, उनके बेटे एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्ययक्ष बी वाई विजयेंद्र, उनके परिवार के सदस्यों, पूर्व मंत्री एस टी सोमशेखर और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने कार्यकर्ता टी जे अब्राहम की एक याचिका पर इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. इस साल आठ जुलाई को विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है.

उल्लेखनीय है कि विशेष अदालत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और तत्कालीन मंत्री सोमशेखर पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगने वाला मामला खारिज कर दिया था.

यह मामला बेंगलोर विकास प्राधिकरण की एक आवासीय परियोजना के लिए कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त करने से संबद्ध है. इस विषय पर कर्नाटक विधानसभा में भी उस वक्त चर्चा हुई थी, जब विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और कुछ गंभीर आरोप लगाए थे.

इसे भी पढ़ें : येदियुरप्पा को CM पद से हटाने पर BJP को भुगतना पड़ेगा खामियाजा'

वहीं, येदियुरप्पा और उनके बेटे ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इस विषय में कोई सच्चाई नहीं है.
(पीटीआई-भाषा)

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आवासीय परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में मंगलवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, उनके बेटे एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्ययक्ष बी वाई विजयेंद्र, उनके परिवार के सदस्यों, पूर्व मंत्री एस टी सोमशेखर और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने कार्यकर्ता टी जे अब्राहम की एक याचिका पर इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. इस साल आठ जुलाई को विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है.

उल्लेखनीय है कि विशेष अदालत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और तत्कालीन मंत्री सोमशेखर पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगने वाला मामला खारिज कर दिया था.

यह मामला बेंगलोर विकास प्राधिकरण की एक आवासीय परियोजना के लिए कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त करने से संबद्ध है. इस विषय पर कर्नाटक विधानसभा में भी उस वक्त चर्चा हुई थी, जब विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और कुछ गंभीर आरोप लगाए थे.

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वहीं, येदियुरप्पा और उनके बेटे ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इस विषय में कोई सच्चाई नहीं है.
(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Aug 4, 2021, 6:20 AM IST
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