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कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को SC से राहत, भूमि आवंटन स्कैम में कार्रवाई पर रोक - Yeddyurappa gets relief from Supreme Court

बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ साल 2013 में वासुदेव रेड्डी द्वारा की गई एक निजी शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बेलंदूर और देवरबीसनहल्ली में भूमि को एक आईटी पार्क विकसित करने के लिए अधिग्रहित किया था.

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Published : Jul 22, 2022, 10:24 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को शुक्रवार को राहत देते हुए भूमि की अधिसूचना जारी करने से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2020 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दर्ज एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने से 22 दिसंबर, 2020 को इनकार कर दिया.

येदियुरप्पा के फरवरी 2006 से अक्टूबर 2007 तक उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान भूमि के कुछ हिस्से को गैर अधिसूचित करने और उद्यमियों को आवंटित करने का उन पर आरोप लगाया गया था. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ येदियुरप्पा की अपील पर कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस और वासुदेव रेड्डी को भी नोटिस जारी किया.

यह भी पढ़ें: रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक से तीन सांसदों का वॉकआउट

पूर्व मुख्यमंत्री के वकील ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने 2015 में इसी मामले में सह-आरोपी रघुनाथ विश्वनाथ देशपांडे के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी थी. साथ ही, येदियुरप्पा के खिलाफ जांच अवैध थी तथा न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान थी. कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने रेड्डी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर 21 दिसंबर, 2015 को भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को शुक्रवार को राहत देते हुए भूमि की अधिसूचना जारी करने से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2020 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दर्ज एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने से 22 दिसंबर, 2020 को इनकार कर दिया.

येदियुरप्पा के फरवरी 2006 से अक्टूबर 2007 तक उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान भूमि के कुछ हिस्से को गैर अधिसूचित करने और उद्यमियों को आवंटित करने का उन पर आरोप लगाया गया था. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ येदियुरप्पा की अपील पर कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस और वासुदेव रेड्डी को भी नोटिस जारी किया.

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पूर्व मुख्यमंत्री के वकील ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने 2015 में इसी मामले में सह-आरोपी रघुनाथ विश्वनाथ देशपांडे के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी थी. साथ ही, येदियुरप्पा के खिलाफ जांच अवैध थी तथा न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान थी. कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने रेड्डी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर 21 दिसंबर, 2015 को भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

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