बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर्नाटक संरक्षण विधेयक 2021 आध्यादेश के रूप में पारित करने का फैसला किया. इसे धर्मांतरण विरोधी विधेयक के रूप में जाना जाता है. कर्नाटक कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि, 'हमने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित करने का निर्णय लिया है जिसे कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के अध्यादेश के माध्यम से मंजूरी दी गई है.'
वहीं कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि राज्य सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षण (धर्मांतरण विरोधी विधेयक) विधेयक को अधिनियमित करने का निर्णय लिया है, जिसे कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बैठक में एक अध्यादेश के जरिए धर्मांतरण पर रोक लागू करने का फैसला लिया जाएगा.
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बता दें कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर्नाटक संरक्षण विधेयक 23 दिसंबर, 2021 को पारित किया गया था, लेकिन इसे परिषद में पेश नहीं किया गया था. इसके बाद बहुमत के अभाव में भाजपा ने विधेयक वापस ले लिया था. अब सरकार ने धर्मांतरण निषेध विधेयक को अध्यादेश के जरिए लागू करने की तैयारी कर ली है.