बेंगलुरु: बेंगलुरु मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चैत्रा समेत दो लोगों को जमानत दे दी है, जिन्हें विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को टिकट देने के लिए करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था. चैत्रा को धोखाधड़ी के एक मामले में पिछले सितंबर में गिरफ्तार किया गया था.
चैत्रा को व्यवसायी गोविंद पुजारी को बिंदूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिलाने के नाम पर घोखाधड़ी करने के आरोप में जेल में डाल दिया गया है. इस मामले में एसीएमएम कोर्ट ने मुख्य आरोपी चैत्रा और 7वें आरोपी श्रीकांत को जमानत दे दी है. वे मंगलवार को परप्पाना अग्रहारा जेल से रिहा हो जाएंगे. अब तक इस मामले में तीन आरोपियों को जमानत मिल गयी.
व्यवसायी गोविंदबाबू पुजारी ने 8 सितंबर को बंदेपाल्या पुलिस स्टेशन में चैत्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. आगे की जांच के लिए मामला सीसीबी को स्थानांतरित कर दिया गया. बाद में, सीसीबी पुलिस ने एक त्वरित अभियान चलाया. चैत्रा, गगन कादुरू, होस्पेट के स्वामीजी हलश्री स्वामीजी, चन्नानायका, धनराज, श्रीकांत और प्रज्वल सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया. बाद में, चैत्रा सहित अन्य आरोपी परप्पा की अग्रहारा सेंट्रल जेल में थे.
इस मामले को लेकर सीसीबी ने हाल ही में आरोपियों के खिलाफ करीब 800 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. इसके साथ ही सीसीबी ने करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले की जांच पूरी कर ली है. मामले के मुख्य आरोपी चैत्रा, गगन, हलश्री स्वामीजी, रमेश, प्रज्वल, श्रीकांत और प्रसाद बिंदूर सहित 9 आरोपियों के खिलाफ प्रथम एसीएमएम अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था.
लाखों रुपए नकद और कुछ संपत्तियों के दस्तावेज, जो आरोपियों ने अवैध धन से अर्जित किए थे, 4 करोड़ रुपए से अधिक जब्त किए गए. साथ ही सीसीबी ने जांच पूरी कर 9 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था. इससे पहले होसकोटे के हलश्री स्वामीजी को जमानत मिल गई थी.